श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र के गांव 4 टीके में पति-पत्नी की निर्मम हत्या करने के 3 आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है.
घटना के बाद से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं. मुकलावा थाने क्षेत्र के गांव 4 टीके में 17 जुलाई 2013 को आरोपियों ने आपसी विवाद के चलते देर रात अपने घर में चारपाई पर सो रहे दम्पती की धार दार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद वे फरार हो गए थे.
मुकलावा पुलिस के तात्कालीन एसएचओ भवानी सिंह ने जांच के बाद साक्ष्य के आधार पर देवन्द्र बिश्नोई, जयनरायण व राकेश कुमार को गिरफ्तार किया था.
मामले की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी हत्या के दोषी पाए गए. एडीजे योगेन्द्र शर्मा की कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावस की सजा का फैसला सुनाया है.
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FIRST PUBLISHED : May 06, 2016, 17:03 IST