जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन (New guidelines) जारी करते हुए पाबंदियों पर कुछ छूट दी है. प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने (School open) का फैसला किया है. 10 फरवरी से कक्षा 6वीं से 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे. बाजार (Markets) अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. प्रदेश भर में संडे कर्फ्यू (Sunday curfew) को खत्म कर दिया गया है. हालांकि में शादियों में मेहमानों की संख्या की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. शादियों में 100 लोगों को ही बुलाने की अनुमति रहेगी. गृह विभाग ने नई गाइडलाइन शुक्रवार देर रात जारी की थी.
नई गाइडलाइन में बाजार खोलने का समय दो घंटे बढ़ा दिया है. अभी तक रात 8 बजे तक बाजार बंद करने का प्रावधान थे. इसे बढ़ाकर रात 10 बजे कर दिया है. इसके अलावा शहरों से संडे कर्फ्यू हटा दिया है. ग्रामीण इलाकों से संडे कर्फ्यू पहले से हटाया जा चुका है. इसके साथ ही नई गाइडलाइन 31 जनवरी से लागू होगी. इसलिए इस रविवार को शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा, अगले रविवार से छूट मिलेगी.
उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों को मंजूरी, नाइट कर्फ्यू जारी
प्रदेश में मरू महोत्सव, बड़े पशु मेले, उर्स और पर्यटन के हिसाब से अहम मेलों को सशर्त मंजूरी दी गई है. कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन मेलों का आयोजन किया जा सकेगा.। फरवरी में भी कई जगह मेले लगने हैं. नाइट कर्फ्यू सहित दूसरी पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी. महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित कई जगह पाबंदियों में छूट दी गई है. चंडीगढ़ प्रशासन ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी दी है. कर्फ्यू हटाया है. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, रैली, सभा, धरना जैसे आयोजनों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन की पहले सूचना DOIT के पोर्टल पर देनी होगी.
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अगले माह बिना वैक्सीन वालों के लिए पाबंदियां लगेंगी
सरकार ने 31 जनवरी तक सबके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया है. एक फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकान के लिए अपने यहां काम करने वाले लोगों के वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य होगा. इसमें वैक्सीन की सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या की अलग-अलग जानकारी देनी होगी. कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इसका भी ब्योरा देना होगा. ऐसा नहीं करने पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी. 1 फरवरी से बिना वैक्सीन लगे लोगों के लिए पाबंदियां लगाने को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है. बिना वैक्सीन वालों को आगे सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है.
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