होम /न्यूज /राजस्थान /New Corona Guideline In Rajasthan: आज से एक से दूसरे जिले में जाने पर भी लगी रोक, पढ़ें संशोधित गाइडलाइन

New Corona Guideline In Rajasthan: आज से एक से दूसरे जिले में जाने पर भी लगी रोक, पढ़ें संशोधित गाइडलाइन

राजस्थान में कोरोना संक्रमण को देखते हुये जन अनुशासन पखवाड़ा ( मिनी लॉकडाउन) लागू है.

राजस्थान में कोरोना संक्रमण को देखते हुये जन अनुशासन पखवाड़ा ( मिनी लॉकडाउन) लागू है.

Revised corona guideline in rajasthan applicable from today : कोरोना की नई गाइडलाइन में काफी सख्ती बरती गई है. इसमें मे ...अधिक पढ़ें

जयपुर. राजस्थान में कोरोना महामारी (Corona epidemic) की दूसरी लहर को रोकने के लिए गहलोत सरकार एक्शन के मोड में है. 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से निजी वाहनों (Private vehicles) के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रोक लग गई है. सुबह 5 बजे से निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगाई गई है.

निजी वाहनों को केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत क्षमता तक ही अनुमति होगी. राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहत घातक बनती जा रही है. इसका प्रसार रोकने के लिए राजस्थान गृह विभाग ने 23 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी की थी. वह आज यानी 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है.

बसों में भी 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे
नई गाइडलाइन में सरकार द्वारा काफी सख्ती की गई है. इसके चलते मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बिना अधिकृत अनुमति के यात्री निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा नहीं कर सकेंगे. पूरे राज्य में यह प्रतिबंध लागू होगा. एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए बसों में भी 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे. यदि कोई व्यक्ति सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसे भारी जुर्माना देने के साथ सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. संबंधित व्यक्ति पर महामारी अधिनियम-2005 के तहत और राज्य सरकार द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए बनाए गए कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एलपीजी वितरण की होगी 5 बजे तक की अनुमति
एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकेगी. राज्य सरकार ने 25 अप्रैल को जारी संशोधित नई गाइडलाइन में कुछ आंशिक राहत भी प्रदान की है. पूर्व में इसकी अनुमति दोपहर 12 बजे तक की थी. निजी वाहन अब पेट्रोल-डीजल 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही पंप से ले पाएंगे. दोपहर 12 बजे बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा. सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल-पेट्रोल मिलता रहेगा.

Tags: Ashok Gehlot Government, Corona case in Rajasthan, Corona New Guideline, Corona updates

टॉप स्टोरीज
अधिक पढ़ें