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Rajasthan: धार्मिक स्‍थल खोलने को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जुलाई से लागू होगा नया आदेश

मंदिरों में गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक होगा. (सांकेतिक तस्वीर )

मंदिरों में गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक होगा. (सांकेतिक तस्वीर )

कोरोना समीक्ष बैठक में सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने बाहर से राजस्‍थान आने वालों के लिए क्‍वारंटाइन की बाध्‍यता ...अधिक पढ़ें

जयपुर. अनलॉक-1.0 (Unlock 1.0) के दौर में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित श्रद्धालुओं की संख्या वाले धार्मिक स्थल (Religious place) आगामी 1 जुलाई से खोले जाएंगे. राज्य सरकार ने इसकी छूट दे दी है. जिन धार्मिक स्थलों पर रोजाना 50 या इससे कम श्रद्धालु आते हैं, ऐसे धार्मिक स्थल 1 जुलाई से आमलोगों के लिए. ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या वाले बड़े धार्मिक स्थल और शहरी क्षेत्रों के सभी धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे. वहीं, बाहर से राजस्थान आने वालों के लिए 14 दिन की क्‍वारंटाइन अवधि की बाध्यता को भी हटाया जाएगा.

सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को कारेाना समीक्षा बैठक में ये बड़े फैसले किये हैं. सीएम ने 21 से 30 जून तक प्रदेशभर में चलाये जा रहे कोरोना जागरुकता अभियान की अवधि एक सप्ताह तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव में जागरुकता के महत्व और तथा इस अभियान की सफलता को देखते हुए इसे 7 जुलाई तक बढ़ाया जाए.

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जीवन की सुरक्षा राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि
सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बंद हुए धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला कलेक्‍टर की अध्यक्षता में गठित कमेटियों के सुझावों के आधार पर शहरों में सभी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थलों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा. उन्होंने कहा कि जीवन की सुरक्षा राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है. इसलिए जनहित में अभी ऐसा किया जाना आवश्यक है. ग्रामीण क्षेत्र में केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, जहां सामान्य दिनों में प्रतिदिन 50 या इससे कम लोग आते हैं.

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गाइडलाइन का पालन जरूरी
इन स्थलों पर एक समय में सीमित संख्या में लोग उपासना, दर्शन अथवा अन्य धार्मिक कार्यों के लिए मौजूद रह सकेंगे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन और मास्क पहनने आदि हेल्थ प्रोटोकॉल सहित भारत सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों के लिए जारी एसओपी की पालना सुनिश्चित की जाए.

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