देश में लॉकडाउन (Lockdown) का मंगलवार को आखिरी दिन है. इसे बढ़ाने या ना बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज फैसला कर सकते हैं. लेकिन राजस्थान की अदालतों (Courts) में अगले 16 दिन और लॉकडाउन चलेगा. राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे लेकर प्रशासनिक निर्णय ले लिया है. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ती की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है.
केवल जरुरी मामलों की सुनवाई ही करेगी. हाईकोर्ट में बहुत जरूरी होने पर वकील
, ई-मेल और वाट्सअप के जरिए अपने केस फ़ाइल करेंगे. कोर्ट उन फ़ाइलों को देखकर तय करेगा कि मामला जरूरी है या नहीं. जो मामले जरूरी लगेंगे उन्हें लिस्ट किया जाएगा. वहीं अधीनस्थ अदालतों में जमानत, रिमांड, पेशी और सिविल स्टे एप्लीकेशन से जुड़े मामलों की ही सुनवाई होगी.
प्रदेश की न्याय व्यवस्था में यह परंपरा रही है कि साल में दो बार अदालतों में सुनवाई के समय में बदलाव होता है. अप्रेल के मध्य से 30 जून तक प्रदेश में अदालतें मॉर्निंग शिफ्ट में चलती हैं. वहीं 1 जुलाई से नियमित समय पर संचालित होने लगती है. लेकिन इस बार कोरोना के चलते मुख्य न्यायाधीश ने सभी जजेज, बीसीआर और बार प्रतिनिधियों से पूछा है कि क्या 1 मई से अदालतों के समय में बदलाव किया जाए या नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में अदालतों को सुनवाई का कम ही समय मिलता है. वहीं कोरोना की वजह से पहले ही अदालतों में सुनवाई ना के बराबर हो रही है.
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 897 तक जा पहुंची है. कोरोना को लेकर संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू होने से पहले ही राजस्थान को लॉकडाउन कर दिया गया था. सीएम अशोक गहलोत लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं.
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FIRST PUBLISHED : April 14, 2020, 08:32 IST