Corona Alert: राजस्थान में अब शादी-ब्याह की वीडियोग्राफी करवाएगा प्रशासन, जानें वजह

उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है.
कोरोना (COVID-19) के तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुये अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने सख्ती बढ़ा दी है. किसी भी शादी में अनुमति से ज्यादा लोग एकत्र होने की शिकायत पर पुलिस-प्रशासन वहां की वीडियोग्राफी करवायेगा.
- News18 Rajasthan
- Last Updated: November 23, 2020, 10:28 PM IST
जयपुर. राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (COVID-19) से फिर अलर्ट मोड पर आई प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार अब शादियों की वीडियोग्राफी (Videography) भी करवाएगी. इसके लिये जिला प्रशासन को निर्देश दे दिये गये हैं. सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर समेत कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों पर रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night curfew) और हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
सीएम गहलोत ने कोराना प्रभाावित आठ जिलों के संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, सीएमएचओ और निजी अस्पतालों में कोरोना रोगियों के बेहतर प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ रविवार को समीक्षा बैठक की. सीएम ने कहा कि वे जीवन बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से निभाएं.
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर जोर
सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने इस महामारी से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से किया है. गहलोत ने कहा कि आठों जिलों के कलेक्टर्स और एसपी की यह जिम्मेदारी है कि वे नाइट कर्फ्यू के साथ ही इस बात को सुनिश्चित करें कि शादी-ब्याह में 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ ना हो. वहीं शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने सहित अन्य दिशा-निर्देशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं.COVID-19 Updates: राजस्थान में हालात बेकाबू, एक ही दिन में आये 3260 नये पॉजिटिव केस और 17 की मौत
प्रशासन आयोजकों से समझाइश करें
सीएम ने निर्देश दिए कि विवाह समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग न जुटें, इसके लिए अधिकारी शादी की तारीख से पहले आयोजकों से समझाइश करें. आयोजकों द्वारा विवाह-समारोह की वीडियोग्राफी करने को अनिवार्य किया जाए. साथ ही अधिक लोगों के एकत्र होने की सूचना या अंदेशा होने पर पुलिस और प्रशासन भी वीडियोग्राफी कराए.
25 हजार का जुर्माना लगेगा
सीएम ने कहा कि ऐसे समय में जबकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, विवाह समारोहों में अधिक संख्या में लोगों का जुटना संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहा है. इसलिए इन आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लगने वाली जुर्माना राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने के निर्देश दिए गये हैं. सीएम ने कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अफसर बाजारों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि वहां हेल्थ प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन हो. मास्क न लगाने वालों पर भी जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है.
सीएम गहलोत ने कोराना प्रभाावित आठ जिलों के संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, सीएमएचओ और निजी अस्पतालों में कोरोना रोगियों के बेहतर प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ रविवार को समीक्षा बैठक की. सीएम ने कहा कि वे जीवन बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से निभाएं.
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर जोर
सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने इस महामारी से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से किया है. गहलोत ने कहा कि आठों जिलों के कलेक्टर्स और एसपी की यह जिम्मेदारी है कि वे नाइट कर्फ्यू के साथ ही इस बात को सुनिश्चित करें कि शादी-ब्याह में 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ ना हो. वहीं शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने सहित अन्य दिशा-निर्देशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं.COVID-19 Updates: राजस्थान में हालात बेकाबू, एक ही दिन में आये 3260 नये पॉजिटिव केस और 17 की मौत
प्रशासन आयोजकों से समझाइश करें
सीएम ने निर्देश दिए कि विवाह समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग न जुटें, इसके लिए अधिकारी शादी की तारीख से पहले आयोजकों से समझाइश करें. आयोजकों द्वारा विवाह-समारोह की वीडियोग्राफी करने को अनिवार्य किया जाए. साथ ही अधिक लोगों के एकत्र होने की सूचना या अंदेशा होने पर पुलिस और प्रशासन भी वीडियोग्राफी कराए.
25 हजार का जुर्माना लगेगा
सीएम ने कहा कि ऐसे समय में जबकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, विवाह समारोहों में अधिक संख्या में लोगों का जुटना संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहा है. इसलिए इन आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लगने वाली जुर्माना राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने के निर्देश दिए गये हैं. सीएम ने कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अफसर बाजारों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि वहां हेल्थ प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन हो. मास्क न लगाने वालों पर भी जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है.