Rajasthan Unlock 6.0: शादी में 100 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल, स्कूल-कॉलेज पर भी बड़ा फैसला

सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिये हैं कि शादी और अन्य समारोह में आतिशबाजी को रोका जाए.
Unlock 6.0: अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक-6 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नया दिशा-निर्देश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा.
- News18 Rajasthan
- Last Updated: November 2, 2020, 7:53 AM IST
जयपुर. कोरोना के कारण राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक-6 (Unlock-6) में आगामी 30 नवंबर तक के लिये जारी की गई नई गाइडलाइन (New Guideline) में कुछ प्रतिबंधों को बरकरार रखा है. राज्य सरकार ने नंवबर में कंटेंमेंट जोन (Containment Zone) में किसी तरह की छूट न देने के साथ ही 16 नवंबर तक प्रदेश में सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों के लिए बंद रखने का फैसला लिया है. इस दौरान कंटेंमेंट जोन में कर्फ्यू और धारा 144 लागू रहेगी. इसके अलावा विवाह तथा राजनीतिक समारोह में निर्धारित संख्या में ही लोग एकत्र हो सकेंगे.
नई गाइडलाइन के अनुसार, विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 ही रहेगी. अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों की सीमा पहले की तरह लागू रहेगी. इनके साथ ही खुले स्थानों पर कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी. बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति होगी. इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.
राजस्थान में इस दिवाली नहीं चलेंगे पटाखे, Corona के कारण गहलोत सरकार ने लगाई रोक
शैक्षणिक संस्थान 16 नवंबर तक बंदस्कूल-कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंइ रहेंगे. इसके बाद सरकार इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोलने कर फैसला करेगी. सीएम की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने अनलॉक-6 की गाइडलाइन जारी कर दी है. सीएम निवास पर कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान अनलॉक गाइडलाइन पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई. अनलॉक-6 की गाइडलाइन के अनुसार स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क भी पहले की तरह ही 30 नवंबर तक बंद रहेंगे.

दिवाली पर आतिशबाजी प्रतिबंधित
राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ितों को देखते हुए इस बार दिवाली पर पटाखे चलाने पर भी रोक लगा दी है. राज्य सरकार का विशेषज्ञों की राय के आधार पर मानना है कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोरोना मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसलिये लोग दीवाली पर आतिशबाजी से बचें. सरकार ने इनकी बिक्री के लिये दिये जाने वाले अस्थाई लाइसेंस नहीं देने का फैसला किया है. सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि शादी और अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोकने के निर्देश दिये हैं.
नई गाइडलाइन के अनुसार, विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 ही रहेगी. अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों की सीमा पहले की तरह लागू रहेगी. इनके साथ ही खुले स्थानों पर कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी. बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति होगी. इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.
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शैक्षणिक संस्थान 16 नवंबर तक बंदस्कूल-कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंइ रहेंगे. इसके बाद सरकार इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोलने कर फैसला करेगी. सीएम की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने अनलॉक-6 की गाइडलाइन जारी कर दी है. सीएम निवास पर कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान अनलॉक गाइडलाइन पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई. अनलॉक-6 की गाइडलाइन के अनुसार स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क भी पहले की तरह ही 30 नवंबर तक बंद रहेंगे.
दिवाली पर आतिशबाजी प्रतिबंधित
राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ितों को देखते हुए इस बार दिवाली पर पटाखे चलाने पर भी रोक लगा दी है. राज्य सरकार का विशेषज्ञों की राय के आधार पर मानना है कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोरोना मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसलिये लोग दीवाली पर आतिशबाजी से बचें. सरकार ने इनकी बिक्री के लिये दिये जाने वाले अस्थाई लाइसेंस नहीं देने का फैसला किया है. सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि शादी और अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोकने के निर्देश दिये हैं.