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COVID-19: क्वारेंटाइन सेंटर्स को हाई कोर्ट में चुनौती, जयपुर में गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप

गाइड लाइन में कहा गया है कि सरकार क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाते समय लोकेशन का विशेष ध्यान रखे.

गाइड लाइन में कहा गया है कि सरकार क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाते समय लोकेशन का विशेष ध्यान रखे.

कोरोना (COVID-19) संदिग्धों के लिए बनाए जा रहे क्‍वारेंटाइन सेंटर (Quarantine centers) को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा ...अधिक पढ़ें

जयपुर. कोरोना (COVID-19) संदिग्धों के लिए बनाए जा रहे क्वॉरेंटाइन सेंटर (Quarantine centers) को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा था. अब इसके खिलाफ हाई कोर्ट (High Court) में जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है. याचिका में राज्य सरकार पर जयपुर में क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने में लापरवाही बरतने और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन न करने का आरोप लगाया गया है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने 5 अप्रैल को क्वारेंटाइन सेंटर बनाने को लेकर गाइडलाइन जारी की थी. इसमें कहा गया था कि सरकार सेंटर बनाते समय लोकेशन का विशेष ध्यान रखे. सेंटर ऐसी जगह पर बनाया जाए, जहां आबादी कम हो. सेंटर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होने चाहिए. वहीं, किसी भी अस्पताल को क्वारेंटाइन सेंटर न बनाया जाए. जिस जगह पर कोरोना के ज्यादा से संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं, उसी क्षेत्र में क्वारेंटाइन सेंटर बनाना चाहिए, जिससे अन्य क्षेत्र में यह वायरस न फैले.

जिला कलक्टर के आदेश को चुनौती
याचिकाकर्ता योगेश मोदी की याचिका में जयपुर कलक्टर जोगाराम के 7 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 88 होटल्स को क्वारेंटाइन सेंटर के लिए अधिकृत किया गया था. याचिका में कहा गया है इसमें से अधिकतर होटल्स आबादी क्षेत्र में हैं. वहीं, जो क्वारेंटाइन सेंटर चल रहे हैं वो भी हॉट स्पॉट से काफी दूर बनाए गए हैं.

परिवहन मंत्री ने भी दिया था आश्वासन
क्वॉरेंटाइन सेंटर को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास का बयान भी हाल में सामने आया था. इसमें उन्होंने कॉलोनियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा था कि रिहायशी इलाके और कॉलोनियों के बीच कोई भी क्वारेंटाइन सेंटर नहीं बनाया जाए

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Tags: Corona, Jaipur news, Rajasthan news

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