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Rajasthan: जल्द होंगे 129 नगर निकायों के चुनाव, 3 जुलाई तक जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम

दावे और आक्षेपों के निस्तारण की अवधि 10 जुलाई तय की गई है.

दावे और आक्षेपों के निस्तारण की अवधि 10 जुलाई तय की गई है.

प्रदेश के 129 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव (Municipal elections) की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है. राज्य निर्वाचन आ ...अधिक पढ़ें

जयपुर. प्रदेश के 129 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव (Municipal elections) की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है. राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) ने मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके तहत मतदाता 3 जुलाई तक मतदाता सूचियों (Voter lists) में नाम जुड़वा या हटवा और संशोधन करवा सकते हैं. इसके लिए मतदाता को आवेदन करना होगा. इन निकायों का कार्यकाल अगस्त महीने में समाप्त होने जा रहा है.

नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा
राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त माह में होने वाले संभावित चुनाव के लिए उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूची) का पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जून 2020 को जारी किया था. उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामवालियों का प्रारूप प्रकाशन 27 जून को किया गया. दावे एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित है. दावे और आक्षेपों के निस्तारण की अवधि 10 जुलाई तय की गई है. निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा.

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18 वर्ष पूरी होने पर नाम जुड़वा सकते हैं
राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मतदान केन्द्रों एवं वार्डों में सभाएं आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन-पाठन नहीं कराया जाएगा. ऐसे में पठन की दिनांक एवं विशेष अभियान की तिथियां नहीं रखी गई है. मतदान केन्द्रों पर दावे और आपत्तियां पेश करने की अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर आधा दिन पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे. उनके पास पर्याप्त मात्रा में आवेदन-पत्र उपलब्ध होंगे. ये आवेदकों को निशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे.

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मतदान केंद्र परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य
चुनाव आयुक्त ने बताया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा कामकाज के दौरान मास्क और सेनेटाइजर का आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा. दावे एवं आपत्तिकर्ताओं को भी मतदान केन्द्र परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश करना होगा. आवेदन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिग की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी. कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना, हटवाना या संशोधित करवाना चाहता है वह संबंधित अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को सीधे भी दे सकता है.

Tags: Jaipur news, Rajasthan elections, Rajasthan News Update, Rajasthan State Election Commission

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