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Jaipur Blast Case: HC के फैसले के खिलाफ गहलोत सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, अतिरिक्त महाधिवक्ता को हटाया

जयपुर बम ब्लास्ट केस के दो आरोपी मोहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं.

जयपुर बम ब्लास्ट केस के दो आरोपी मोहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं.

Jaipur Serial Bomb Blast Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 15 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में आए हाई ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

13 मई 2008 को जयपुर में हुए थे बम ब्लास्ट
निचली अदालत ने चार आरोपियों को सुनाई थी फांसी की सजा
जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे

जयपुर. जयपुर बम ब्लास्ट मामले (Jaipur Bomb Blast Case) में राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील करेगी. इसे लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी. इसका फैसला शुक्रवार देर रात सीएमआर में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि 2019 के जिला न्यायालय के फैसले को पलटते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी किया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में पैरवी के लिए नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र यादव की सेवाएं समाप्त करने का भी निर्णय लिया है.

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के विरूद्ध राज्य सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी. उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी-एटीएस अशोक राठौड़, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, एडीजी इंटेलिजेंस एस. सेंगथिर और प्रमुख शासन सचिव विधि ज्ञान प्रकाश गुप्ता एवं सचिव गृह (विधि) रवि शर्मा मौजूद थे.

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हाई कोर्ट ने 4 आरोपियों को किया था बरी
जयपुर बम ब्लास्ट केस में बम ब्लास्ट की विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने 20 दिसंबर 2019 को चारों आरोपियों मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी करार दिया था. शर्मा ने इन चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं मुजाहिद्दीन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. लेकिन दोषियों की अपील पर फैसला सुनाते हुए 28 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने पूरे मामले में एटीएस की थ्यौरी को गलत बताते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया. हाई कोर्ट ने करीब 48 दिन मामले की सुनवाई की.

13 मई, 2008 को हुए थे जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट
करीब 15 साल पहले 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी. इनमें 185 लोग घायल हुए थे. इस संबंध में जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई थी. 4 केस में बम प्लांट करने वाले का पता नहीं लग सका. ब्लास्ट केस के कुल 11 आरोपियों में से 5 को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया था. एक आरोपी को 2018 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जबकि तीन आरोपी मिर्जा शादाब बेग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा और मोहम्मद खालिद अभी तक फरार हैं. दो आरोपी मोहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं.

Tags: Crime News, Jaipur news, Rajasthan high court, Rajasthan news

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