CM गहलोत की सलाह- कोरोना काल में शादी-विवाह में तय नियम-निर्देशों का पालन करें लोग

बुधवार से शादी-विवाह का सीजन शुरू होने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों को महत्वपूर्ण सलाह दी है (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि कोरोना वायरस (Corona Virus) की महामारी के दौरान राज्य सरकार आम लोगों की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है और यह घोषित प्रतिबंध हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है. गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो खुशी मनाएं लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की उपेक्षा नहीं करें
- News18Hindi
- Last Updated: November 26, 2020, 12:05 AM IST
जयपुर. राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा. अब शादी-विवाह का सीजन (Marriage Season) शुरू होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस (Covid-19) की महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी तय नियमों और निर्देशों का पालन करें.
बुधवार को सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ‘आज से शादी का सीजन शुरू हो रहा है. मेरी सभी से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर जारी नियमों की अनुपालना करने की अपील है. सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, सामाजिक दूरियां बनाये रखने के साथ साथ समारोह में मेहमानों की संख्या सीमा का ध्यान रखना चाहिए.’
बता दें कि राजस्थान में बुधवार को देवउठनी ग्यारस से ‘सावे’ शुरू हो रहे हैं जहां एक ही दिन में हजारों शादियां होंगी.
राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए शादी-विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने सहित कई शर्तें तय की हैं.
राजस्थान में सरकार ने लागू कर रखा है नाइट कर्फ्यू
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान राज्य सरकार आम लोगों की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है और यह घोषित प्रतिबंध हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है. गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो खुशी मनाएं लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की उपेक्षा नहीं करें.
बता दें कि बीते शनिवार को राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात का कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) लागू कर दिया था. सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सबसे ज्यादा प्रभावित आठ जिलों- जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में 20 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. सभी संभाग मुख्यालयों में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.
इसके अलावा सरकार ने सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपए जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा.
बुधवार को सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ‘आज से शादी का सीजन शुरू हो रहा है. मेरी सभी से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर जारी नियमों की अनुपालना करने की अपील है. सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, सामाजिक दूरियां बनाये रखने के साथ साथ समारोह में मेहमानों की संख्या सीमा का ध्यान रखना चाहिए.’
As the wedding season begins from today, my appeal to all is to comply with rules & regulations put in place to contain the spread of #COVID19 infection. All must wear a mask, keep social distancing & not exceed the number of guests allowed in a function. #Rajasthan
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 25, 2020
बता दें कि राजस्थान में बुधवार को देवउठनी ग्यारस से ‘सावे’ शुरू हो रहे हैं जहां एक ही दिन में हजारों शादियां होंगी.
राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए शादी-विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने सहित कई शर्तें तय की हैं.
राजस्थान में सरकार ने लागू कर रखा है नाइट कर्फ्यू
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान राज्य सरकार आम लोगों की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है और यह घोषित प्रतिबंध हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है. गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो खुशी मनाएं लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की उपेक्षा नहीं करें.
बता दें कि बीते शनिवार को राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात का कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) लागू कर दिया था. सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सबसे ज्यादा प्रभावित आठ जिलों- जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में 20 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. सभी संभाग मुख्यालयों में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.
इसके अलावा सरकार ने सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपए जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा.