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Jaipur Serial Bomb Blast Case: हाई कोर्ट ने आरोपियों को किया बरी, राजस्थान सरकार को लगा बड़ा झटका

जयपुर की निचली अदालत ने 
आरोपियों को पहले फांसी की सजा सुनाई थी.

जयपुर की निचली अदालत ने आरोपियों को पहले फांसी की सजा सुनाई थी.

Jaipur Serial Bomb Blast Case Verdict: राजस्थान हाईकोर्ट ने आज जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए आर ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

जयपुर में वर्ष 2008 में हुए थे बम धमाके
हाईकोर्ट ने कहा कि एटीएस भरोसे लायक सुबूत नहीं दिए
डेथ रेफरेंस पर हाईकोर्ट में करीब 48 दिन तक सुनवाई चली थी

राकेश शर्मा.

जयपुर. जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले (Jaipur Serial Bomb Blast Case) में राजस्थान हाई कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है. इससे राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में डेथ रेफरेंस (Death Reference) सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया गया है. हाई कोर्ट ने दोषियों बड़ी राहत देते हुए उनकी अपील को मंजूर कर लिया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. डैथ रेफरेंस पर हाईकोर्ट में करीब 48 दिन तक सुनवाई चली थी.

सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है. वहीं सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है. कोर्ट ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है. सैफ, सैफूर्रहमान, सलमान और सरवर आजमी को निचली अदालत ने पहले फांसी की सजा सुनाई थी.

एटीएस के लिए कहा कि उसने भरोसे लायक सुबूत नहीं दिए
हाईकोर्ट ने एटीएस के लिए कहा कि उसने भरोसे लायक सुबूत नहीं दिए. सबूत कांट छांट कर पेश किए हैं. लिहाजा मामले में कोर्ट ने सभी सुबूत खारिज कर दिए. हाईकोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट केस के जांच अधिकारी को भी अदालत में बुलाया. जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में पहले निचली अदालत ने 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. इनमें मुख्य आरोपी सैफुर्र रहमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद शैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर और शाहदाब अहमद शामिल थे. बम ब्लास्ट मामले में निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी. अब अप्रेल के दूसरे हफ्ते में हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा.

जयपुर शहर में आठ जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे
उल्लेखनीय है कि 13 मई, 2008 को जयपुर शहर में आठ जगहों पर एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाके किए गए थे. इन धमाकों में कुल 176 लोग घायल हुए थे. जबकि कई लोगों अकाल मौत के शिकार हो गए थे. जयपुर को दहलाने वाले सैफुर्रहमान, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सलमान को घटना के 11 साल बाद निचली अदालत ने वर्ष 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी. इन लोगों पर साइकिल में बम फिट कर सिलसिलेवार ब्लास्ट करने का आरोप था. जयपुर में ये बम धमाके चांदपोल हनुमान मंदिर, छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट, माणक चौक थाना एरिया, मणिहारों का रास्ता एरिया, रामचंद्र मंदिर और जौहरी बाजार इलाके में किए गए थे.

(इनपुट- सचिन शर्मा)

Tags: Jaipur news, Rajasthan news

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