राजस्थान में कोरोना संक्रमण (COVID-19) के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जीवन रक्षा से जुड़े सुरक्षा उपायों और सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सरकार और सख्त (Government strict) हो गई है. गृह विभाग (Home department) ने अब नगरीय निकायों के अधिकारियों को राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत कर दिया है.
की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर निकाय के अधिकारी भी अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के लिए अधिकृत होंगे. इससे पहले सरकार ने
स्तर के अधिकारियों को ही जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया था. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी अब राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन-4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे. हालांकि इसमें यह साफ किया गया है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर रैंक से निम्न श्रेणी के कार्मिक यह कार्रवाई नहीं कर सकेंगे.
अब नगरीय निकायों के अधिकारी सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने वाले पर 200 रुपए का जुर्माना लगा सकेंगे. बिना मास्क पहने हुए ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार के खिलाफ 500 रुपए, पान, गुटखा और तंबाकू बेचने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकेंगे. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने की स्थिति में 100 का जुर्माना लगा सकेंगे.
गृह विभाग ने राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों में संशोधन करके एक नया प्रावधान जोड़ 14 दिन के क्वॉरेंटाइन के निर्देशों की पालना नहीं करने को अपराध माना है. इस अपराध के लिए सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया है. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव राजीव स्वरूप ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की है. गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर अनिवार्य क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने की स्थिति में 1000 रुपए का जुर्माना तय किया है.
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FIRST PUBLISHED : May 23, 2020, 09:28 IST