कोरोना (COVID-19) संकट काल में जारी लॉकडाउन (Lockdown) में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (Administrative Reforms Department) ने अधीनस्थ सभी विभागों, अनुभागों के निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशक, पब्लिक सर्विसेज और शासन उप सचिवों को 20 अप्रैल से कार्यालय खोलने का आदेश दिया है. इन विभागों में रोटेशन के आधार पर 33 फीसदी कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाएगा. आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है. राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर वेंकटेश्वरण की ओर से जारी आदेश के अनुसार रोटेशन के आधार पर इन कर्मचारियों को बदलते हुए बुलाकर शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर कार्य करेंगे. जरूरत पड़ने पर उनको तुरंत कार्यालय आना होगा.
की अवधि के सभी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय पर ही मौजूद रहेंगे. वे मुख्यालय छोड़कर नहीं जा सकेंगे. इस संबंध में सभी अधिकारी अपने विभाग अनुभाग में
की उपस्थिति को लेकर अलग से अपने-अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे. यह व्यवस्था 20 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक रहेगी. इस दौरान कर्मचारियों को भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के दिशा निर्देशों की अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी.
उल्लेखनीय है कि हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं. इनके साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए. इनमें ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाए. ग्रुप-सी और डी के एक तिहाई कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाए.
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FIRST PUBLISHED : April 17, 2020, 09:10 IST