Rajasthan: कोरोना के बीच गूंजेगी शहनाइयां, आयोजनकर्ता को 12 शर्तों का करना होगा पालन

शादी समारोह में कोरोना से बचाव के लिये तय मानकों की पालना करवानी होगी. (File photo)
देवउठनी एकादशी से राजस्थान में शादियों (Marriage) की धूम शुरू हो जाएगी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की नींद उड़ी हुई है.
- News18 Rajasthan
- Last Updated: November 20, 2020, 9:41 AM IST
जयपुर. राजस्थान में साढ़े 4 माह बाद एक बार फिर 25 नवंबर से देवउठनी एकादशी से शादियों (Marriage) की धूम शुरू होने जा रही है. शादियों के लिये लोग जयपुर समेत अन्य जिलों में प्रशासन से अनुमति ले रहे हैं. इसके लिये एसडीएम और एडीएम कार्यालयों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. शादियों के बढ़ते आवेदनों को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की चिंता भी बढ़ रही है. इसकी वजह है कि कोरोना का बढ़ता संक्रमण (Increased infection of corona).
राज्य के गृह विभाग ग्रुप- 9 की ओर से 1 नवंबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार, शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई थी. दूसरी तरफ दीवाली के बाद जयपुर समेत अन्य जिलों में कोरोना के केस बेहताशा बढ़ रहे हैं. माना जा रहा है कि प्रदेशभर में शादियों में करीब 5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे. हालांकि, स्थानीय प्रशासन ने थानावार टीम गठित कर इनकी निगरानी करने की तैयारी कर ली है. लेकिन, बिना आमजन के सहयोग के प्रशासन कड़ा एक्शन नहीं ले सकता.
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शादियों के लिये जरूरी है प्रशासनिक अनुमति
गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 100 से अधिक मेहमान मिलने पर संबंधित आयोजनकर्ता के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. शादी से पहले आयोजनकर्ता को क्षेत्र के एसडीएम को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी. वहीं, शादी समारोह में कोरोना से बचाव के लिये तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.
शादी समारोह में इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान
- समारोह में स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित होनी चाहिये.
- प्रवेश एवं निकास के बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश एवं सेनेटाइजर के प्रावधान करने होंगे.
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- नो मास्क-नो एंट्री की सख्ती से पालना करनी होगी.
- किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने लगाया जायेगा.
- दूल्हा- दुल्हन का पहचान पत्र जरुरी होगा.
- दूल्हा- दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र भी जरुरी है.
- दूल्हा- दुल्हन के माता-पिता का पहचान पत्र होना आवश्यक है.
- दूल्हा- दुल्हन के विवाह स्थल का पता एवं विवाह स्थल का थाना क्षेत्र की पहचान देनी होगी.
- शादी के आयोजन की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम कार्यालय में देनी होगी.
- 100 से अधिक लोग शादी के आयोजन में शामिल नहीं हो सकेंगे.
- शादी में 2 गज दूरी की दूरी रखनी जरुरी होगी.
- गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करना होगा.
राज्य के गृह विभाग ग्रुप- 9 की ओर से 1 नवंबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार, शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई थी. दूसरी तरफ दीवाली के बाद जयपुर समेत अन्य जिलों में कोरोना के केस बेहताशा बढ़ रहे हैं. माना जा रहा है कि प्रदेशभर में शादियों में करीब 5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे. हालांकि, स्थानीय प्रशासन ने थानावार टीम गठित कर इनकी निगरानी करने की तैयारी कर ली है. लेकिन, बिना आमजन के सहयोग के प्रशासन कड़ा एक्शन नहीं ले सकता.
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गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 100 से अधिक मेहमान मिलने पर संबंधित आयोजनकर्ता के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. शादी से पहले आयोजनकर्ता को क्षेत्र के एसडीएम को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी. वहीं, शादी समारोह में कोरोना से बचाव के लिये तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.
शादी समारोह में इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान
- समारोह में स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित होनी चाहिये.
- प्रवेश एवं निकास के बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश एवं सेनेटाइजर के प्रावधान करने होंगे.
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- नो मास्क-नो एंट्री की सख्ती से पालना करनी होगी.
- किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने लगाया जायेगा.
- दूल्हा- दुल्हन का पहचान पत्र जरुरी होगा.
- दूल्हा- दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र भी जरुरी है.
- दूल्हा- दुल्हन के माता-पिता का पहचान पत्र होना आवश्यक है.
- दूल्हा- दुल्हन के विवाह स्थल का पता एवं विवाह स्थल का थाना क्षेत्र की पहचान देनी होगी.
- शादी के आयोजन की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम कार्यालय में देनी होगी.
- 100 से अधिक लोग शादी के आयोजन में शामिल नहीं हो सकेंगे.
- शादी में 2 गज दूरी की दूरी रखनी जरुरी होगी.
- गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करना होगा.