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राजस्थान: पंचायत समिति के सदस्‍य अब नए तरीके से करेंगे आंदोलन, क्‍या हैं उनकी मांगें?

राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य पिछले छह महीने से विकास की राशि बढ़ाए जाने और न्यूनतम मानदेय जैसी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयार कर रहे हैं.

राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य पिछले छह महीने से विकास की राशि बढ़ाए जाने और न्यूनतम मानदेय जैसी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयार कर रहे हैं.

Jaipur News: राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयार कर रहे हैं. पिछले छह महीने से अपनी मांग ...अधिक पढ़ें

जयपुर. प्रदेशभर के पंचायत समिति सदस्यों ने एक बार फिर आंदोलन की रणनीति तैयार की है. पंचायत समिति सदस्यों का कहना है कि पिछले 6 महीने से वह आंदोलनरत हैं. इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने सबसे पहले उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिया, फिर जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. अब वे इसे लेकर रणनीतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की तैयारी में हैं.

पंचायत समिति सदस्यों ने आंदोलन के दौरान विभिन्न मांगे सरकार के सामने रखी हैं. समिति सदस्य प्रशासनिक अधिकार, विकास की राशि बढ़ाए जाने, न्यूनतम मानदेय 10 हजार रुपए किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. उनका कहना है कि हमारी मांगें पूरी नहीं होने तक हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे और इसके लिए हर संभव कार्य किया जाएगा.

ये हैं मांगें

सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार, विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन, प्रमाणीकरण करने का अधिकार देने के लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी किया जाए.

  1. अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र व राज्यों से प्राप्त अनुदान राशि मे से पंचायत समिति सदस्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने निर्वाचित क्षेत्र में विकास करवाने हेतु निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाए.
  2. अपने वार्ड में पंचायत समिति के मत से विकास कार्य स्वीकृत करवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रपत्र 5 दिए जाने की अनिवार्यता को हटाया जाए, इसकी जगह पंचायत समिति सदस्यों से प्रपत्र 5 लिए जाने की स्वीकृति जारी की जाए.
  3. स्वायत्तशासी संस्थाओं के पार्षदों व पंचायत राज संस्थाओं के प्रधान, जिला प्रमुख व सरपंच की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी मासिक मानदेय न्यूनतम ₹10,000 स्वीकृत किए जाए.
  4. सदस्यों के वार्ड में होने वाले प्रत्येक विकास कार्यों के पूर्णतया, उपयोगिता प्रमाण पत्र पर पंचायत समिति सदस्य के हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाए.
  5. पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायत की कोरम बैठकों में लिए जाने वाले निर्णय में कोरम के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में शामिल किए जाने को लेकर विभाग से परिपत्र जारी करवाएं.
  6. वार्ड क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक विकास कार्य की शिलालेख पट्टिका पर पंचायत समिति सदस्य का नाम लिखे जाने को लेकर विभाग से परिपत्र जारी किया जाए.
  7. पंचायत समिति सदस्य के वार्ड में पंचायत समिति से स्वीकृत विकास कार्य मे सदस्य की अनुशंसा अनिवार्य की जाए.
  8. सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति आदि का प्रगति विवरण उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश जारी किए जाएं.

Tags: Jaipur news, Panchayat Pradhan, Rajasthan news

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