होना है. भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य की 199 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान-पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है.
र ने बताया कि मतदाता पहचान-पत्र नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं.
आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं और आपके पास मतदाता पहचान-पत्र नहीं है तो इससे पूर्व देख लीजिए क्या आपके पास इन
में से कोई दस्तावेज है. जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मतदान के लिए मान्यता दी है. यदि मतदाता किसी कारणवश यह मतदाता पहचान-पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा.
मतदाता पहचान-पत्र नहीं होने पर इनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : December 06, 2018, 11:04 IST