राजस्थान में शर्तों के साथ बार को खोलने की इजाजत दी गई है. (सांकेतिक तस्वीर)
जयपुर. राजस्थान में अब होटल और रेस्टोरेंट्स में शराब (Liquor) परोसने की छूट मिल गई है. आबकारी विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट्स स्थित बार (Bar) में शराब बेचने की अनुमति दे दी है. आबकारी विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर बार में शराब परोसने की मंजूरी दी है. लॉकडाउन (Lockdown) की शुरुआत से प्रदेश के सभी बार में शराब की बिक्री पर रोक जारी थी. लेकिन अब ग्रह विभाग से हामी मिलने के बाद आबकारी विभाग ने शराब बेचने की छूट दे दी है. हालांकि बार में कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
इन शर्तों के साथ बार खोलने की अनुमति
आबकारी आयुक्त विष्णु चरण मल्लिक ने प्रदेश के सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश जारी कर बार में शर्तों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं. शर्तों के अनुसार सभी बार में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा. बार काउंटर और कुर्सियों को अच्छे से सेनिटाइज करना होगा. बार में उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा. आइस कंटेनर और ट्रॉली को सेनिटाइज करना आवश्यक होगा. शराब की सभी बोतलों को डिसइनफेक्टेड करते हुए सेनिटाइज करना होगा. सभी ग्लास को गर्म पानी और नींबू से धोना आवश्यक होगा.
आबकारी अधिकारियों ने तैयारी शुरू की
आबकारी आयुक्त से आदेश मिलने के बाद आबकारी अधिकारियोंं ने इस सिलसिले में तैयारियांं शुरू कर दी हैं. जिन बार के लाइसेंस रिनुअल हो चुके हैं, स्टॉक लिया जा चुका है और फीस भरी जा चुकी है, फिलहाल उन्हें ही खोलने की अनुमति मिली है.
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Tags: Bar, Jaipur news, Liquor, Rajasthan news, Unlock 1.0
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