जयपुर. राजस्थान में खान विभाग (Mines Department) ने अवैध बजरी परिवहन और ओवरलोडिंग (Illegal gravel transport and overloading) पर शिकंजा कसते हुये बड़ा कदम उठाया है. एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अब विभाग की ओर से अनुमोदित कांटें (Approved hooks) पर तुलाई से ही ई-रवन्ना कंफर्म होगा. खातेदार खनन पट्टाधारक के पास ही तीन अनमोदित तुलाई कांटें होंगे. इसके कारण अब अनुमोदित कांटा नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा. इससे बजरी के अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और राजस्व छीजत पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी.