चर्चित और विवादित आईपीएस अफसर पंकज चौधरी को गृह मंत्रालय ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है. गृह मंत्रालय ने पंकज चौधरी को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं. पंकज चौधरी को पहली पत्नी के रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का दोषी पाया गया है. विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने पंकज चौधरी को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं. 19 फरवरी को जारी बर्खास्तगी का आदेश अब पंकज चौधरी के जयपुर स्थित गांधीनगर के सरकारी आवास पर चस्पा किया गया है.
37 बिंदुओं वाले बर्खास्तगी आदेश के साथ कार्मिक विभाग के डीजीपी को गृह मंत्रालय के आदेश को तामील करवाने का पत्र भी चस्पा किया है. उधर, पंकज चौधरी ने बर्खास्तगी की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कैट में चुनौती देने की बात कही है.
पहली पत्नी को तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना पंकज चौधरी की बर्खास्तगी का आधार बना. बिना तलाक दूसरी शादी करना अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3—1 का उल्लंघन है. इन नियमों के उल्लंघन पर बर्खास्तगी का प्रावधान है. पंकज चौधरी के खिलाफ पहली पत्नी ने शिकायत की थी. इस शिकायत की राज्य सरकार ने जांच की, विभागीय जांचव में पंकज चौधरी बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने के दोषी पाए गए.
दूसरी पत्नी से तलाक से पहले पैदा हुए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज जांच में सबूत के तौर पर पेश किए गए थे. राज्यसरकार ने जांच पूरी करके गृह मंत्रालय को भेजी गई. पंकज चौधरी ने गृह मंत्रालय को इसी साल 16 जनवरी को अपना पक्ष भी रखा लेकिन उनके पक्ष को सही नहीं माना गया.
इससे पहले यूपीएससी ने इस मामले में पंकज चौधरी को बर्खास्त करने की राय दी. पंकज चौधरी ने बीजेपी राज में तात्कलीन सीएम के प्रमुख सचिव के खिलाफ खुलकर आरोप लगाए थे. इसके अलावा वरिष्ठ आईपीएस राजीव दासोत पर सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं. सार्वजनिक रूप से वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में भी उनके खिलाफ जांच हुई थी. अब बिना तलाक दूसरी शादी करने पर बर्खास्तगी हो गई है. पंकज चौधरी ने बर्खास्तगी आदेश को कैट में चुनौती देने की बात कही है लेकिन वे कैमरे के सामने नहीं आए.
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FIRST PUBLISHED : March 06, 2019, 18:55 IST