भंवरी देवी अपहरण व हत्याकांड के सहआरोपी मलखान विश्नोई को कोर्ट ने तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है.
मलखान विश्नोई को यह अंतरिम जमानत उनकी भतीजी के निधन होने के कारण दी गई है. कोर्ट ने भतीजी के निधन पर रीति-रिवाजों को पूरा करने के लिए 15 से 17 अगस्त तक का समय नियत किया है. मलखान के अलावा परसराम विश्नोई को भी तीन दिन की ही अंतरिम जमानत दी गई है.
इससे पूर्व विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ने से मना कर दिया था. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस निर्मलजीत कौर ने याचिका को स्वीकार करते हुए पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई व परसराम विश्नोई को अंतरिम जमानत दे दी.
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FIRST PUBLISHED : August 13, 2015, 10:10 IST