राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार (Blackbuck Case) मामले में सीजेएम (ग्रामीण) कोर्ट से बरी हुए बॉलीवुड कलाकारों तब्बू (Tabu
), सैफ अली खान (Saif Ali Khan), सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre), नीलम कोठारी (Neelam Kothari) और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत के खिलाफ सरकारी अपील पर सोमवार को सुनवाई होगी. इस केस में सह-आरोपियों के खिलाफ सरकार ने लीव-टू-अपील अर्जी दायर कर रखी है. जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान मामले के सभी सह-आरोपियों की ओर से अधिवक्ता केके व्यास, मनीष सिसोदिया और नरेंद्र कुमार शर्मा पक्ष रखेंगे. वहीं, सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई दलील पेश करेंगे. इस मामले में पूर्व में 19 अगस्त को सुनवाई हुई थी.
अधिवक्ता केके व्यास कोर्ट में सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे का पक्ष रखेंगे. अधिवक्ता मनीष सिसोदिया तब्बू के पक्ष में पैरवी करेंगे, वहीं अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शर्मा दुष्यंत सिंह की ओर से कोर्ट में दलील देंगे. सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई पैरवी करेंगे.
कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था. उसके बाद सरकार की ओर से हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की गई थी.
साल 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान और सह कलाकारों ने पर 12 व 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार का आरोप है. उसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने करीब दो दशक बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सह-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में यह अपील पेश की.
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FIRST PUBLISHED : September 16, 2019, 10:31 IST