यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा झेल रहे आसाराम बापू के स्वास्थ्य संबंधी तमाम रिकॉर्ड्स उनके बेटे नारायण साई को उपलब्ध करवाए जाने के आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिए. वास्तव में साई ने अपने पिता के आयुर्वेदिक इलाज की अनुमति के लिए एक रिट याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस अरुण भंसाली की एकल बेंच ने यह आदेश संबंधित जेल प्रशासन को जारी करते हुए कहा कि दो दिनों के भीतर आसाराम के सभी मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाएं. अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख तय की गई है.
साई की ओर से वकीलों संजीव पुनालेकर और तेजसिंह गुर्जर ने बेंच को बताया कि 18 मई के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को मेडिकल रिपोर्ट मुहैया करवाई गई थी, लेकिन उसमें ज़रूरी और मांगी गई जानकारियां नहीं दी गई थीं. इसके चलते साई को अपने पिता के स्वास्थ्य व इलाज संबंधी सही आयुर्वेदिक इलाज लेने के संबंध में सलाह लेना मुमकिन नहीं हुआ. इस मामले में हाई कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया.
जानकारी के मुताबिक जोधपुर की केंद्रीय जेल में बंद आसाराम को कोविड 19 संक्रमण हुआ था, जिसके चलते उन्हें एमडीएम अस्पताल और बाद में जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया था. इस मामले में एक याचिका दाखिल करते हुए साई ने कहा था कि उनके पिता को लंबे समय से आयुर्वेदिक इलाज ही सूट करता है इसलिए एलोपैथी की जगह आयुर्वेद इलाज के लिए इजाज़त दी जाए. इस मामले में कोर्ट ने चाहे गए मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में आदेश दिए थे.
हालांकि कोर्ट ने इस मामले में स्वास्थ्य के मद्देनज़र आसाराम की बची सज़ा को रद्द कर दिए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन दूसरी ओर जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि आसाराम की बीमारी, इलाज और कब कितनी बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इस बारे में पूरी रिपोर्ट साई को मुहैया करवाई जाए ताकि आसाराम का आगे का इलाज हो सके. साथ ही, उम्र और स्वास्थ्य के मद्देनज़र कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आसाराम के इलाज और पोषण डाइट का पूरा खयाल रखा जाए.
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FIRST PUBLISHED : May 30, 2021, 12:34 IST