राजस्थान (Rajasthan) की राजनीति में भूचाल ला देने वाली भंवरी देवी हत्याकांड मामले में भंवरी देवी के पति अमरचंद पिछले आठ वर्षों से जेल में बंद है. अमरचंद की ओर से वकील यशपाल खिलेरी ने हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी पेश की है. उन्होंने याचिका में कहा कि अमरचंद के इकलौते बेटे साहिल का विवाह आगामी 25 फरवरी को होने वाला है. इसलिए विवाह में शामिल होने और इसकी तैयारियों के लिए उसे 13 फरवरी से 29 फरवरी तक अंतरिम जमानत देने की गुहार की.
वकील यशपाल खिलेरी ने कोर्ट को बताया की विवाह के मांगलिक कार्यक्रम उनके पैतृक गांव बोरुंदा में 15 फरवरी, 2020 से प्रारंभ होंगे. क्योंकि अमरचंद वर के पिता हैं इसलिए उन्हें विवाह की आवश्यक तैयारियां करने के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की जाए. इस पर कोर्ट ने आगामी 23 फरवरी से 29 फरवरी तक अमरचंद को अंतरिम जमानत पुलिस अभिरक्षा में मंजूर की.
इसके बाद खिलेरी ने चार दिन को अपर्याप्त बताते हुए अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की. साथ ही अमरचंद द्वारा स्वयं की आर्थिक स्थिति और गत आठ वर्षों से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए पुलिस अभिरक्षा हेतु मांगे जाने वाला सुरक्षा खर्च को वहन करने पर भी असमर्थता जाहिर की गई. जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और याचिकाकर्ता के इकलौते बेटे साहिल की शादी के मद्देनजर अमरचंद को दिनांक 23 फरवरी से 29 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही पुलिस अभिरक्षा का किसी प्रकार के शुल्क वसूल नहीं करने हेतु भी आदेश दिया. याचिकाकर्ता अमरचंद को आगामी 29 फरवरी को शाम पूरा जेल में प्राधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी.
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FIRST PUBLISHED : February 12, 2020, 09:29 IST