ईसाई परिवार के वकील तबस्सुम यूसुफ ने बताया कि वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
कोटा. रिश्वत (Bribe) लेने के करीब 14 साल पुराने एक मामले में कोटा एसीबी कोर्ट (ACB Court) ने रिश्वत लेते पकड़े गए विकास अधिकारी (Development Officer) को भ्रष्टाचार का दोषी करार देते हुए उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा (Jail) सुनाई है. कोर्ट ने सजा के साथ दोषी पर 60,000 रुपयों का जुर्माना (Penalty) भी लगाया है. मामला करीब 14 साल पुराना है. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पकड़कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.
बकाया बिल पास करने की एवज में ली थी रिश्वत
प्रकरण के अनुसार दिसंबर, 2006 में इस मामले में जाटीकला के सरपंच बाबूलाल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी. अपनी शिकायत में उसने बताया निर्माण कार्य के 33,000 रुपए के बकाया बिल पास करने की एवज में विकास अधिकारी ज्ञानचंद व्यास 5000 की रिश्वत की मांग कर रहा है. इस पर एसीबी ने उसकी शिकायत का सत्यापन कराया तो वह सही पाई गई.
3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था
शिकायत के बाद ब्यूरो ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रेप की कार्रवाई की. 27 दिसंबर, 2006 को विकास अधिकारी को परिवादी से 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी 2000 रुपए सचिव के मार्फ़त पहले ले चुका था. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान ब्यूरो ने 3 हजार रुपए की रिश्वत आरोपी की जेब से बरामद की थी.
60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
उसके बाद ब्यूरो ने मामले की जांच कर एसीबी कोर्ट में चालान पेश कर दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गए. मामले की लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को एसीबी कोर्ट में इस मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने तत्कालीन विकास अधिकारी ज्ञानचंद व्यास को 5 साल के कठोर कारावास और 60,000 के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन विकास अधिकारी को जेल भेज दिया गया.
(रिपोर्ट- ओमप्रकाश मारू)
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