पोक्सो कोर्ट (POCSO court) ने नाबालिग से रेप (Rape from minor girl) के एक मामले में रेपिस्ट (Rapist) को आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment) सुनाई है. कोर्ट ने सजा के साथ-साथ रेपिस्ट पर 25000 रुपए का जुर्माना (Penalty) भी लगाया है. इस मामले में पुलिस ने पहले परिवादी का टरका दिया था, लेकिन बाद में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप से इस संबंध में मामला दर्ज (Case registered) किया गया था.
प्रेम नारायण नामदेव ने बताया पीड़िता के पिता ने 15 नवंबर, 2016 को कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को परिवाद में बताया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी से गांव का
गत करीब 1 वर्ष से यौन शोषण कर रहा है. उन्हें घटना का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत मंडाना थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि मंडाना पुलिस ने उल्टे उन्हें ही गांव से बाहर जाने की राय दे डाली. पुलिस ने आरोपी को बुलाकर छोड़ दिया. जब आरोपी थाने से वापस आया तो उसने गांव नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी. इस पर पुलिस अधीक्षक ने मंडाना थाना पुलिस को रेप और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए. उसके बाद पुलिस ने आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया.
बाद में पूरे मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. कोर्ट में 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. कोर्ट ने सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी राधेश्याम को रेप का दोषी करार देते हुए गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने रेपिस्ट राधेश्याम को आजीवन कारावास और 25000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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FIRST PUBLISHED : November 29, 2019, 14:52 IST