नागौर - पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाकर सुनाई सजा.
नागौर. जिले की मेड़ता की पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास (Life Sentence) की सज़ा सुनाई. साथ ही आरोपी युवक पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. कुचामन सिटी थाने पर दर्ज वर्ष 2016 के मामले का निस्तारण करते हुए पॉक्सो कोर्ट में जज रेखा राठौड़ ने सजा सुनाई. बता दें कि पीड़िता की ओर से उसके पिता ने वर्ष 2016 में कूचामन पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात मित्र मोटरसाइकिल सवार ने उनकी 14 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया और उसे लहूलुहान हालात में छोड़ कर फरार हो गया.
शिनाख्त परेड कराकर आरोपी की पहचान
रिपोर्ट लिखे जाने के बाद तात्कालिक थाना अधिकारी अमराराम बिश्नोई ने मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक को ढूंढ़ निकाला और उसकी शिनाख्त परेड कराकर उसके खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. सुनवाई पूरी होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक राजूराम उर्फ़ राजकुमार निवासी खोरंडी के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
स्पेशल पीपी सुमेर सिंह बेडा ने बताया कि पीड़िता और पीड़िता की बहन जब खेत को जा रहे थे तब एक व्यक्ति उसे मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया और फिर उससे दुष्कर्म किया. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 5 लाख के जुर्माने से दंडित किया.
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Tags: Nagaur News, Rajasthan news, Rape
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