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Nagaur News: मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 18 करोड़ रुपये का दावा मंजूर

दुर्घटना से क्षतिग्रस्त वाहन

दुर्घटना से क्षतिग्रस्त वाहन

Eligibility of Beneficiaries: अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित सभी ...अधिक पढ़ें

रिपोर्ट : कृष्ण कुमार

नागौर. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नागौर जिले में कुल 361 आवेदनों पर क्लेम स्वीकृत हो चुका है, जिसके लिए 18 करोड़ 5 लाख की राशि स्वीकृत की गई है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि जिला कलेक्टर पीयूष समारिया के निर्देशानुसार टीम नागौर जिले में कहीं पर भी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उस पीड़ित परिवार से संपर्क करते हैं और 30 दिन के अंदर ई-मित्र के माध्यम से दावा अपलोड करने के लिए गाइड करते हैं. पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशील और प्रभावी मॉनिटरिंग का ही प्रभाव है कि नागौर जिले में एक भी पीड़ित परिवार को लाभ दिलवाने से नहीं छोड़ा गया.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित सभी परिवार लाभ की पात्रता रखते हैं. उक्त योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख रुपए की राशि आश्रित को देय है. वहीं दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख जैसे दो अंग की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए और दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख जैसे एक अंग की पूर्ण क्षति पर एक लाख रुपए की बीमित राशि क्लेम करने पर देय है.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अतर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा. योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक और दृश्य माध्यम से लगी हो. शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए और दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए. मृत्यु, क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना के भुगतान देय होगा.

शर्तें और लाभ

  • सड़क दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु क्षति
  • ऊंचाई से गिरने के कारण होनेवाली मृत्यु क्षति
  • मकान के दहने से होनेवाली मृत्यु क्षति
  • डूबने के कारण होनेवाली मृत्यु क्षति
  • रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
  • बिजली के झटके से होनेवाली मृत्यु क्षति
  • जलने से होनेवाली मृत्यु क्षति

Tags: Insurance scheme, Nagaur News, Rajasthan news

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