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दाती महाराज की कुंडली में घर कर गए ये 'चार दोष', पढ़ें- बचना क्यों हुआ मुश्किल?

दाती मदन महाराज.

दाती मदन महाराज.

दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में दाती की कथित शिष्या ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी. यह मामला जितना गंभीर था उ ...अधिक पढ़ें

    दिल्ली और राजस्थान के पाली आश्रम में शिष्या से रेप के आरोपी दाती मदन महाराज की मुसीबत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर करने के बाद और बढ़ने वाली हैं. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस दाती मदन से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों के साथ उसे गिरफ्तार कर सकती है. इसके पीछे दाती के खिलाफ दर्ज मामले में जोड़ी गई 4 धाराएं हैं. यही 'चार दोष' हैं, जिनके आधार पर कानून के जानकारों का कहना है कि दिल्ली पुलिस के कानूनी शिकंजे से दाती मदन का अब जल्द बाहर निकला आसान नहीं होगा.

    दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में दाती की कथित शिष्या ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी. यह मामला जितना गंभीर था उतनी ही संगीन धाराओं (भारतीय दंड विधान की धारा 376, 377, 354 और 34 के तहत) में दर्ज किया गया और 12 जून को दिल्ली की क्राइम ब्रांच को केस हस्तांतरित कर दिया गया.

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस केस में दाती महाराज को पहले साेमवार और फिर बुधवार तक पूछताछ के लिए हाजिर होने की मोहलत दी. दाती इतने वक्त अपने पाली के आलावास स्थित आश्रम में रहने वाली बच्चियों के खाने-पीने के इंतजाम के नाम पर कानूनी सलाह और राहत तलाशता रहा. आखिर पुलिस की मोहलत के एक दिन रहते मंगलवार को दिल्ली में सरेंडर कर दिया.

    दाती मदन महाराज को 7 साल तक की सजा संभव
    दाती के खिलाफ 376 के तहत मुकदमा चलाया गया है. अपराध सिद्ध हो जाने पर इसके तहत न्यूनतम सात साल और अधिकतम दस साल की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है. इसके अलावा अदालत जुर्माना भी कर सकती है.

    इसलिए जमानत मिलना मुश्किल, गिरफ्तारी तय
    धारा 377 (अप्राकृतिक शारीरिक संबंध) के तहत दाती मदन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है. और इसके दोषी को आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास और साथ में आर्थिक दंड का प्रावधान भी है. धारा 354 (गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती) के तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.

    दाती महाराज के साथ सह आरोपी भी
    धारा 34 (एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए गए अपराधों के संबंध में) के तहत दाती मदन के साथ अन्य आरोपियों पर संगीन मामलों में जांच होनी तय है. ऐसे में जल्द ही पुलिस नामजद आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी कर सकती है.

    Tags: Delhi news, Pali news, Rajasthan news, पाली

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