पोक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने नाबालिग लड़की (Minor Girl) को बहला फुसलाकर भाग ले जाने और उससे रेप (Rape) करने के एक मामले में रेपिस्ट (Rapist) को 7 साल की कैद और 35 हजार रुपए जुर्माना (Penalty) की सजा सुनाई है. मामला करीब साढ़े चार साल पुराना है. वारदात के बाद से ही अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Custody) में है.
ने बताया कि आरोपी प्रमोद गुर्जर दौसा जिले के मुडकस्या गांव का रहने वाला है. वह करीब साढ़े चार साल पहले, 23 अप्रैल, 2016 की रात को एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भाग ले गया. बाद में उसने नाबालिग के साथ
किया. वारदात का पता चलने पर पीड़िता के परिजनों ने उसके खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया. बाद में कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया.
पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर आरोपी प्रमोद के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जज ने आरोपी प्रमोद को रेप का दोषी माना. कोर्ट ने प्रमोद को विभिन्न धाराओं में 7 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
बता दें कि पिछले दिनों में विभिन्न न्यायालयों ने रेप के मामलों में कई रेपिस्टों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला है. हाल ही में अलवर में कोर्ट ने रेप के 10 साल पुराने एक मामले में अभियुक्त को 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी. उसके कुछ समय पहले अलवर की पोक्सो अदालत क्रम संख्या- 4 ने नाबालिग बेटी से रेप करने वाले सौतेले पिता को भी 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे रखने का फैसला सुनाया था.
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FIRST PUBLISHED : October 21, 2019, 17:37 IST