के मामले (Protection of Children from Sexual Offences Act) पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. जयपुर जिला के रामगढ़ थाने के दाथली निवासी आरोपी शाहिद वर्ष 2016 में 16 जून को सवाई माधोपुर की एक नाबालिक लड़की का अपहरण कर लिया था. अपहरण के बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस घटना के बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने गंगापुर सिटी कोतवाली में आरोपी शाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया था. तब से शाहिद अब तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही है. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और न्यायालय ने उक्त मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद और 35 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल जैन ने बताया कि शाहिद उर्फ मिट्ठू को न्यायालय ने
आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल की कैद और पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड, अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना और बलात्कार (आईपीसी की धारा 376) के तरह 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : October 22, 2019, 19:35 IST