होम /न्यूज /राजस्थान /वॉटर प्रूफ बताकर बेच दी गत्ते-प्लास्टिक से बनी टेबल, लगा इतने हजार रुपये का जुर्माना, जानें मामला

वॉटर प्रूफ बताकर बेच दी गत्ते-प्लास्टिक से बनी टेबल, लगा इतने हजार रुपये का जुर्माना, जानें मामला

Sriganganagar News: जिला उपभोक्ता आयोग ने घटिया फर्नीचर बेचने पर एक विक्रेता पर हजारों रुपये का जुर्माना लगाया है. (Photo-News18)

Sriganganagar News: जिला उपभोक्ता आयोग ने घटिया फर्नीचर बेचने पर एक विक्रेता पर हजारों रुपये का जुर्माना लगाया है. (Photo-News18)

Rajasthan News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में उपभोक्ता फोरम ने एक पीड़ित उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया. दरअसल, इ ...अधिक पढ़ें

श्रीगंगानगर. श्रीगंगानगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक उपभोक्ता को बड़ी राहत दी है. घटिया गुणवत्ता की वॉटर प्रूफ टेबल बेचने पर आयोग ने विक्रेता को टेबल बदल कर देने या उसकी कीमत 8 हजार रुपये वापस लौटाने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही, पीड़ित उपभोक्ता को शारीरिक और मानसिक क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय के रूप में 6 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए हैं. दरअसल, पीड़ित उपभोक्ता ने श्रीगंगानगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में फर्नीचर विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उसने शिकायत में बताया था कि फर्नीचर विक्रेता ने वॉटर प्रूफ बताकर 8 हजार रुपये में टेबल बेचा. लेकिन, लेकिन 6 महीने बाद वह टेबल वातावरण की नमी से खराब होने लगा और उसकी गुणवत्ता खराब हो गई.

पीड़ित उपभोक्ता ने आयोग में परिवाद दायर किया. उसने कहा कि गौरव फर्नीचर फर्म ने गत्ते और प्लास्टिक से बनी हल्की गुणवत्ता वाली टेबल को वॉटर प्रूफ बताकर 8 हजार रुपये में बेचा. उसने उपभोक्ता के साथ ठगी की. उपभोक्ता ने सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध कराए. इसके बाद श्रीगंगानगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष साहब राम मोटियार और सदस्य भगवान सहाय महिंद्रा ने पीड़ित उपभोक्ता को राहत दी.

सोशल मीडिया पर पहले दोस्‍ती, फिर प्‍यार का इजहार, इसके बाद शुरू हुआ असली ‘खेला’

9 फीसदी ब्याज भी देने के आदेश
अधिकारियों ने गौरव फर्नीचर को खराब टेबल की एवज में नई टेबल देने या 8 रुपये देने का आदेश दिया. इसके साथ-साथ जुलाई 2019 से 9% ब्याज सहित रुपया वापस लौटाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आयोग ने कहा कि विक्रेता उपभोक्ता को शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति की एवज में 3 हजार रुपये और परिवाद व्यय के रूप में भी 3 हजार रुपये का भुगतान करे.

उपभोक्ताओं से जागरूक रहने की अपील
श्रीगंगानगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष व पूर्व जिला एवं सेशन न्यायाधीश साहब राम मोटियार ने उपभोक्ताओं से जागरूक रहने की अपील की है. उन्होंने सेवा या फिर वस्तु में दोषी पाए जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग में बेझिझक शिकायत दर्ज कराने की अपील की है. इस पूरे मामले में उपभोक्ता की सतर्कता के चलते मामला आसानी से हल किया जा सका.

Tags: Rajasthan news, Sriganganagar news

टॉप स्टोरीज
अधिक पढ़ें