...तो मॉब लिंचिंग के शिकार पहलू खान को चार्जशीट में इसलिए बताया गया है गो तस्कर!
केस के इस पहलू को जानने के लिए न्यूज18 हिन्दी ने बात की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद इरशाद से.
- News18Hindi
- Last Updated: June 29, 2019, 2:07 PM IST
राजस्थान के अलवर में हुए पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में दाखिल चार्जशीट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. चार्जशीट में पहलू खान और उसके बेटों को गोतस्करी का आरोपी बनाया गया है. चर्चा यह है कि जब पहलू खान की मॉब लिंचिंग किए जाने का आरोप लगा है और उसका केस भी कोर्ट में चल रहा है तो उसे गोतस्करी का आरोपी क्यों बनाया गया है. केस के इस पहलू को जानने के लिए न्यूज18 हिन्दी ने बात की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद इरशाद से.
मोहम्मद इरशाद बताते हैं, 'जब किसी एक घटना की दो या दो से अधिक एफआईआर दर्ज होती हैं तो अलग होने के बाद भी दोनों या तीनों की चार्जशीट में संबंध होता है. जैसे पहलू खान के मामले में एक एफआईआर गोतस्करी का आरोप लगाकर पहलू खान की हत्या किए जाने की दर्ज हुई है.'
वह कहते हैं, 'अब चार्जशीट और कोर्ट में सवाल यह उठेगा कि वो क्या मामला था जिसके लिए पहलू खान की हत्या हुई. ऐसे में उस केस की एफआईआर का हवाला दिया जाएगा जो पहलू खान और उनके बेटे सहित अन्य लोगों पर गोतस्करी के आरोप में दर्ज हुई है.'
इसके साथ ही इरशाद कहते हैं, 'यह अलग बात है कि गोतस्करी के आरोप वाली एफआईआर में पहलू खान का नाम लिखने के साथ ही उसे मृत बताते हुए उस पर किसी भी तरह का केस न चलाने और बरी करने की बात कही जाएगी.'वहीं दूसरी ओर गोतस्करी के आरोप वाला केस लड़ रहे एडवोकेट असद हयात का कहना है, 'कई महीनों की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई है. चार्जशीट में पहलू खान का नाम आरोपी के रूप में जरूर है, लेकिन वो कानून की तकनीकी जरूरतों के चलते लिखा गया है. उसके साथ ही अब केस न चलाने और बरी करने की बात भी लिखी जाती है.'
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मोहम्मद इरशाद बताते हैं, 'जब किसी एक घटना की दो या दो से अधिक एफआईआर दर्ज होती हैं तो अलग होने के बाद भी दोनों या तीनों की चार्जशीट में संबंध होता है. जैसे पहलू खान के मामले में एक एफआईआर गोतस्करी का आरोप लगाकर पहलू खान की हत्या किए जाने की दर्ज हुई है.'
वह कहते हैं, 'अब चार्जशीट और कोर्ट में सवाल यह उठेगा कि वो क्या मामला था जिसके लिए पहलू खान की हत्या हुई. ऐसे में उस केस की एफआईआर का हवाला दिया जाएगा जो पहलू खान और उनके बेटे सहित अन्य लोगों पर गोतस्करी के आरोप में दर्ज हुई है.'
इसके साथ ही इरशाद कहते हैं, 'यह अलग बात है कि गोतस्करी के आरोप वाली एफआईआर में पहलू खान का नाम लिखने के साथ ही उसे मृत बताते हुए उस पर किसी भी तरह का केस न चलाने और बरी करने की बात कही जाएगी.'वहीं दूसरी ओर गोतस्करी के आरोप वाला केस लड़ रहे एडवोकेट असद हयात का कहना है, 'कई महीनों की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई है. चार्जशीट में पहलू खान का नाम आरोपी के रूप में जरूर है, लेकिन वो कानून की तकनीकी जरूरतों के चलते लिखा गया है. उसके साथ ही अब केस न चलाने और बरी करने की बात भी लिखी जाती है.'
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