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Tonk News : विधवा के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट का फैसला, ​अभियुक्त को 10 साल की सुनाई सजा

विधवा के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई 10 साल की सजा.

विधवा के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई 10 साल की सजा.

एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट राकेश चौपड़ा ने बताया कि आरोपी पीड़ित महिला का रिश्तेदार है. विधवा पीड़ ...अधिक पढ़ें

रिपोर्ट- दौलत पारीक

टोंक. जिले की एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को टोंक एससी- एसटी कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई कोर्ट ने आरोपी को 25 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. 27 सितंबर 2014 को महिला से दुष्कर्म के मामले में सीकर जिले के रींगस के रहने वाले आरोपी चंवर सिंह राजावत को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

दरअसल, 27 सितम्बर 2014 को आरोपी टोंक जिले के पीपलू थाना क्षेत्र के एक गांव में आया था. यहां रात के समय आरोपी ने विधवा महिला के घर की छत पर जबरन दुष्कर्म किया और विरोध करने पर विधवा महिला से मारपीट की. जिसके बाद पीड़ित महिला ने अगले दिन स्थानीय पुलिस चौकी में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी. लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. जिसके बाद पीड़िता ने 3 दिसम्बर 2014 को एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए मामला दर्ज करने की अपील की. इसके बाद एसपी के निर्देश पर पीपलू पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ.

मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मार्च 2015 में कोर्ट में चालान पेश किया. पुलिस ने पूरे मामले में 19 गवाह और 16 दस्तावेज पेश किए. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी पाए जाने पर विशिष्ट न्यायाधीश सुरेंद्र पुरोहित ने आरोपी चंवर सिंह को मंगलवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार हजार जुर्माने के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए.

एससी – एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट राकेश चौपड़ा ने बताया कि आरोपी पीड़ित महिला का रिश्तेदार है. विधवा पीड़िता से मिलने आया आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

Tags: Rajasthan news, Tonk news

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