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New Rules from 1st April: इनकम टैक्स में आज से हुए कई बड़े बदलाव, 7 लाख तक बढ़ी टैक्स लिमिट 

टेक्स रिबेट 

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Income Tax Rules: 1 अप्रैल यानी आज से इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. अब नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों को 7 लाख र ...अधिक पढ़ें

रिपोर्ट: निशा राठौड़
उदयपुर.
मौसम बदल रहा है और गर्मियों ने दस्तक देने की शुरुआत कर दी है. वहीं शनिवार से नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो गया है. इस बार मौसम के साथ स्कूल, सरकारी अस्पतालों और न्यायिक व्यवस्था का समय भी बदल गया है. वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही बजट 2023- 24 में रिवाइज टैक्स के प्रावधान भी लागू हो जाएंगे. 1 अप्रैल से नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों को 7 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

पुराने स्लैब में किसी भी तरीके की नहीं मिलेगी रियायतें
उदयपुर के टैक्स सलाहकार सीए प्रीतेश जैन ने बताया कि इस साल की टैक्स रिबेट में लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये होने पर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर वेतनभोगी वर्ग की बचत को बढ़ावा मिलेगा.

उदयपुर संभाग में करीब 4 लाख आयकर दाता है नए बदलाव के तहत करीब 2 लाख करदाताओं को नए स्लैब में फायदा मिलेगा. इसमें आय 7 लाख रुपए होते ही इन पर 3 लाख से 6 लाख रुपए का स्लैब लागू होगा. जिसमें 80 सी, डी, डीडी इत्यादि की छूट नही मिलेगी.

बचत को मिलेगा बढ़ावा
वित्तीय वर्ष 2023-24 टैक्स में छूट मिलने से बचत को बढ़ावा मिलने वाला है. बचत योजना में वरिष्ठ नागरिक अब अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश कर सकेंगे. अभी तक यह लिमिट 15 लाख रुपये रखी गई थी. जिसे अब दोगुना कर दिया गया है. इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज है.

इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक अब मंथली इनकम से भी अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर सकते है. पति या पत्नी भी इतनी राशि जमा करा सकते है और संयुक्त खाते में 15 लाख तक जमा करा सकते है. इस स्कीम में 7.1% सालाना ब्याज मिलेगा.

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