दो दिन पहले मंगलवार को भी विधानसभाध्यक्ष ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते मंत्रियों से सभी सवालों के जवाब दिलवाए थे. (फाइल फोटो)
उदयपुर. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी (Dr. CP Joshi) ने कहा कि केन्द्र द्वारा बनाए गए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को राज्य सरकारों को लागू करना पड़ेगा. डॉ. जोशी ने कहा कि नागरिकता कानून केन्द्र का सब्जेक्ट है न कि राज्य का. ऐसे में केन्द्र द्वारा इस पर बनाए कानून को राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा.
'राज्य सरकारों का दखल नहीं हो सकता'
डॉ. सीपी जोशी शुक्रवार को उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. वहीं, उन्होंने न सिर्फ प्रतिभावान छात्राओं को पुरस्कृत किया, बल्कि संविधान पर विस्तार से व्याख्यान भी दिया. संविधान की इसी व्याख्या के बीच डॉ. जोशी ने केन्द्र और राज्य सब्जेक्ट को अलग-अलग तरीके से समझाया. डॉ. जोशी का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस शासित सरकारें अपने प्रदेश में सीएए को लागू नहीं करना चाहती है. लेकिन, डॉ. जोशी ने संविधान की व्याख्या के दौरान यह साफ कर दिया कि केन्द्र के सब्जेक्ट पर राज्य सरकारों का दखल नहीं हो सकता है. डॉ. जोशी ने कहा कि अब वोटर और नौजवान ही शिक्षित करना होगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो संसदीय लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा.
राज्य सरकार ने पारित किया है प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व में कह चुके हैं कि वे सीएए और एनआरसी को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे. गहलोत ने जनभावना का हवाला देते हुए केन्द्र से इस कानून को वापस लेने की भी मांग की थी. प्रदेश की राज्य सरकार ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में संकल्प भी पास कराया है. वहीं, अब विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने यह साफ कर दिया है कि संविधान के अनुसार नागरिकता केन्द्र से जुड़ा विषय है और इससे जुडे कानून में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है.
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