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New IT Rules 2021: आईटी नियमों का असर, Meta और WhatsApp भारत में तलाश रहे हैं चीफ कम्पलायंस ऑफिसर

मई 2021 में प्रभाव में आए नए आईटी नियम

मई 2021 में प्रभाव में आए नए आईटी नियम

New IT Rules 2021: नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख यूजर्स वाली बड़ी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ग्रीवांस ऑफिसर (Grievance ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्ली. मेटा (Meta) और वॉट्सऐप (WhatsApp) को नोडल कॉन्टैक्ट और ग्रीवांस ऑफिसर के साथ-साथ चीफ कम्पलायंस ऑफिसर (Chief Compliance Officer) पद के लिए उम्मीदवारों की तलाश है. भारत के आईटी नियमों (New IT Rules 2021) के तहत बड़ी सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों में इन पदों पर नियुक्ति अनिवार्य है. प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन (LinkedIn) पर इन रिक्तियों के विज्ञापन बीते कुछ दिन के भीतर दिए गए हैं.

    नए आईटी नियम आने के बाद वॉट्सऐप ने अपनी वेबसाइट पर भारत के लिए शिकायत निपटान अधिकारी के रूप में परेश बी लाल का नाम लिखा था, जबकि फेसबुक ने स्पूर्ति प्रिया का नाम दिया था. संपर्क करने पर मेटा और वॉट्सऐप की ओर से ई-मेल के जरिए भेजे गए बयान में कहा गया, ”इंटरमीडियरी गाइडलाइंस की आवश्यकताओं के अनुसार हमने अधिकारियों की नियुक्ति की है. नए आईटी नियमों को लेकर सरकार के साथ हमारा संवाद लगातार बना हुआ है. हमारे पास जरूरत के अनुरूप नए उम्मीदवारों की तलाश का अधिकार है, क्योंकि ये अधिकारी काफी महत्वपूर्ण हैं.”

    भारत में वॉट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैं करोड़ों यूजर्स
    भारत सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में वॉट्सऐप के 53 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़ और इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर्स हैं.

    25 मई से अस्तित्व में आए हैं नए आईटी नियम
    देश में नए आई नियम 25 मई, 2021 से अस्तित्व में आए हैं. इनके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यूजर्स की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत समाधान प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है. नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख यूजर्स वाली बड़ी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ग्रीवांस ऑफिसर (Grievance Officer), नोडल ऑफिसर (Nodal Officer) और चीफ कम्पलायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी. इन पदों पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए. नियमों का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.

    Tags: IT rules, New IT rules 2021, Whatsapp

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