नए वीपीएन नियम 28 जून से लागू होंगे.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार के एक फैसले के विरोध में कई वीपीएन कंपनियां अपना नेटवर्क भारत से हटाने की तैयारी में हैं. प्रमुख वीपीएन कंपनी नॉर्ड ने कहा है कि अगर सरकार अपने फैसले नहीं बदलती या कोई और विकल्प नहीं देती है तो उन्हें भारतीय बाजार से अपना बिजनेस समेटने पर मजबूर होना पड़ेगा.
दरअसल, सरकार ने कहा है कि वीपीएन कंपनियों को अपने यूजर्स का डेटा 5 साल तक सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को देना होगा. इसी कारण सर्फशार्क और एक्सप्रेस वीपीएन पहले ही देश में अपनी सेवाएं बंद कर चुके हैं और नॉर्ड ने भी ऐसा करने की चेतावनी दी है. गौरतलब है कि यह नया कानून 28 जून से देश में लागू हो रहा है.
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क्या होगा यूजर्स पर असर
अगर नए नियम लागू हो जाते हैं तो यूजर्स को वीपीएन सर्विस लेने के लिए कठोर केवाईसी नियमों का पालन करना होगा. इसमें वीपीएन इस्तेमाल का कारण बताना भी शामिल हो सकता है. इंटरनेट की आजादी से जुड़े एक्टिविस्टों का मानना है कि इससे संभवत: यूजर्स का निजी डेटा सरकार के सामने एक्सपोज हो जाएगा.
क्या अब वीपीएन भारत में काम नहीं करेंगे?
कई कंपनियों के सर्विस बंद करने के बावजूद भारत में यूजर्स वीपीएन का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसे लेकर वीपीएन ने कहा है कि वह वर्चुअल भारतीय सर्वर्स के जरिए भारत में लोगों को सुविधाएं देंगे. उनका कहना है कि यह सर्वर्स फिजिकली यूके या सिंगापुर में स्थापित होंगे. संभव है कि अन्य कंपनियां भी इसी तरह से यूजर्स को भारत में अपनी सेवाएं दें.
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क्या है कंपनियों का पक्ष
नॉर्ड का कहना है, “हम सख्त निजता नियमों का पालन करते हैं. हम न डेटा कलेक्ट करते हैं और न ही स्टोर करते हैं.” एक्सप्रेस वीपीएन ने कहा है कि वीपीएन लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी निजी रखने के लिए बनाए गए हैं और नए नियम इसी उद्देश्य कोओण खत्म कर देते हैं.
क्या है सरकार का पक्ष
विरोध के बावजूद सरकार अपने फैसले पर अडिग दिख रही है. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जो भी कंपनियां भारत सरकार के नए नियमों का पालन नहीं करना चाहतीं वे देश छोड़कर जा सकती हैं. उन्होंने कहा है कि वीपीएन कंपनियों के लिए यहां काम करने का बस इकलौता यही मार्ग है.
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