नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जांच में और कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है, जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया.
इस पर खंडपीठ ने छह मई को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इस पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की थी. पीठ ने 21 जून को दिए आदेश में कहा, ‘हमने ये भी पाया कि पहले दायर अर्जी और मौजूदा अर्जी में एक जैसी बातें कही गई हैं. पहले की वजहों के चलते हम इस वक्त 8 जून के नोटिस पर रोक लगाना उचित नहीं समझते.’ इस आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध करायी गई.
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ये मामला एकल पीठ के आदेश के खिलाफ फेसबुक और वॉट्सऐप की अपीलों से संबंधित है. एकल पीठ ने वॉट्सऐप की नई निजता नीति की जांच का सीसीआई द्वारा आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय ने इससे पहले अपीलों पर नोटिस जारी किया था और केंद्र से जवाब देने को कहा था.
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जानकारी के लिए बता दें कि फेसबुक और वाट्सऐप ने सीसीआई के 4 जून के नोटिस पर रोक लगाने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की, जिसमें उन्होंने जांच के उद्देश्य से कुछ जानकारी देने को कहा था.
(इनपुट-भाषा)