सुप्रीम कोर्ट की वॉटसऐप पर फटकार
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बुधवार को बड़ा निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप को निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार को वर्ष 2021 में दिए अपने इस हलफनामे को सार्वजनिक करे कि वह नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सहमति नहीं जताने वाले यूजर्स की सर्विस में कोई पाबंदी नहीं लगाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने वॉट्सऐप से कहा कि सरकार को दिए गए हलफनामे को सार्वजनिक करने के लिए पांच अखबारों में विज्ञापन दिया जाए. इस बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार भी शामिल रहे.
‘अखबार में दो बार जानकारी दिया जाए’
बेंच ने कहा, ‘हम पत्र में (सरकार को लिखे गये) अपनाए गए रुख पर संज्ञान ले रहे हैं और वॉट्सऐप के वरिष्ठ वकील की दलीलों पर संज्ञान ले रहे हैं कि वे सुनवाई की अगली तारीख तक पत्र की शर्तों का पालन करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘हम वॉट्सऐप को यह निर्देश भी देते हैं कि इस पहलू के बारे में पांच राष्ट्रीय अखबारों में दो बार वॉट्सऐप यूजर्स को जानकारी दी जाए.’
शीर्ष अदालत कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी नामक छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वॉट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के बीच यूजर्स के कॉल, फोटो, मैसेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराने के लिए हुए समझौते को चुनौती दी गई थी और इसे लोगों की निजता और बोलने की आजादी का उल्लंघन करार दिया गया था.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप को अपने उस वचन को प्रचारित करने का निर्देश दिया कि वह अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी से सहमत नहीं होने वाले यूजर्स के लिए मंच पर उपलब्ध विकल्पों को सीमित नहीं करेगा.
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