रिपोर्ट : हरिकांत शर्मा
आगरा. अगर आपको कुत्ते पालने का शौक है, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग यानी कि देसी कुत्तों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. निगम के सदन में प्रस्ताव पारित हुआ है कि अगर आप विदेशी नस्ल का कुत्ता पालते हैं तो आपको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन पर खर्च करने होंगे, लेकिन अगर देसी कुत्ता पालते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपए रजिस्ट्रेशन पर खर्च करने होंगे.
निगम को उम्मीद है कि इस नियम से कहीं न कहीं गली-मोहल्ले में घूमनेवाले आवारा कुत्तों को लोग अडॉप्ट करेंगे और उन्हें अपने घरों में जगह देंगे. इसके साथ ही आगरा नगर निगम विदेशी कुत्तों की कालाबाजारी पर भी रोक लगाएगा. आपको बता दें कि लगभग 25 से 26 करोड़ का कारोबार हर साल आगरा में विदेशी कुत्तों का होता है. लेकिन इस दौरान देसी नस्ल के कुत्तों को दरकिनार कर दिया जाता है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में देसी कुत्ते सड़कों पर घूमते मिल जाएंगे.
आपको बता दें कि अगर आप कुत्ता, बिल्ली, खरगोश या कोई भी जानवर पालना चाहते हों, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इतना ही नहीं अपने पड़ोसी से भी सहमति लेनी होगी. करना सिर्फ इतना है कि आप नगर निगम की ऑफिशल वेबसाइट nagarnigamagra.com पर जाएं. इसके बाद योर सर्विस के ऑप्शन में आप रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुन सकते हैं. आप चाहें तो ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं. छोटे पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी 100 रुपए का शुल्क रखा गया है. अधिक जानकारी के लिए आप 1800 180 3015 नंबर पर फोन कर सकते हैं.
आगरा के पशु चिकित्सक संजीव नेहरू ने बताया कि कोई भी जानवर खरीदने के 15 दिन के अंदर लोगों को नगर निगम में सूचना देनी होगी. साथ ही जानवरों को सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, पार्क, गली मोहल्ले में खुला नहीं छोड़ सकते. आपके जानवर पालने पर पड़ोसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. किसी भी जानवर की अगर मौत होती है तो 15 दिन के अंदर नगर निगम को सूचित करना होगा. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पालन करना होगा. जानवरों के रहने-खाने की उचित व्यवस्था भी करनी होगी. जानवरों के रहने के स्थान पर समय-समय पर कीटनाशक का छिड़काव जरूरी है.
अगर आप नगर निगम के ये जरूरी नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा. देसी कुत्तों के संदर्भ में अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको 2500 रुपए का जुर्माना लग सकता है, वहीं विदेशी कुत्तों के मामले में यह जुर्माना 5000 रुपए रखा गया है.
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