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प्रयागराज में अवैध तरीके से रहने वालों की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने हैजा कॉलोनी को खाली कराने के दिए निर्देश

हलफनामे में ज़िक्र करते हुए आयुक्त ने कोर्ट से कहा है कि अवैध कब्जा धारकों बार-बार सूचनाएं नोटिस के माध्यम से भेजी गई हैं. (फाइल फोटो)

हलफनामे में ज़िक्र करते हुए आयुक्त ने कोर्ट से कहा है कि अवैध कब्जा धारकों बार-बार सूचनाएं नोटिस के माध्यम से भेजी गई हैं. (फाइल फोटो)

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प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अल्लापुर की हैजा कॉलोनी में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नगर निगम को 30 दिन के भीतर उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ नगर आयुक्त से ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस अधिकारियों से पुलिस के जवानों की मांग भी की जाए और एसएसपी पुलिस बल मुहैया कराए. कोर्ट ने अवैध तरीके से रहने वालों के लिए कहा है कि वो आवास खाली कर दें.

वहीं नए आवंटन के विचार करने के सवाल पर कोर्ट ने कहा है कि विचार तभी किया जा सकता है कि जब परिसर खाली कर दिया जाएगा. आदेश के अनुपालन में आयुक्त को एक हकफनामा भी दाखिल करने के निर्देश दिए. इस मामले की सुनवाई से पहले नगर आयुक्त ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि हैजा कॉलोनी में कुल 113 लोगों को क्वाटर एलाट किए गए हैं, जिनमें 21 लोग अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं. इसमें एक परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम क्वाटर एलॉट हैं.

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हलफनामे में ज़िक्र करते हुए आयुक्त ने कोर्ट से कहा है कि अवैध कब्जा धारकों बार-बार सूचनाएं नोटिस के माध्यम से भेजी गई हैं. कोर्ट ने इसको कानून और शासन के सिद्धातों के विपरीत बताया है. इस मामले में भैयाराम नाम के शख्स ने याचिका दाखिल की थी. इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस अजीत कुमार ने नगर आयुक्त को हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत तरीके से रह रहे लोगों को 30 दिनों में हटाने के निर्देश दिए हैं.

Tags: Allahabad high court, Bjp government, CM Yogi, CM Yogi Aditya Nath, UP Police उत्तर प्रदेश, Yogi government

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