प्रयागराज. डेटिंग साइट (Dating sites) पर मुलाकात के दो दिनों के बाद युवक-युवती ने शारीरिक संबंध (Physical relationship) बना लिए. इस घटना के बाद युवती ने युवक पर धोखा कर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया. इस पर युवक ने युवती के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए. यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि किसी के डेटिंग वेबसाइट पर एक्टिव होने के आधार पर उसकी नैतिकता का आंकलन नहीं किया जा सकता है. यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील की दलील पर की है. जिसमें कहा गया था कि पीड़िता आरोपी से डेटिंग साइट पर मिली और तीसरे ही दिन उससे मिलने पहुंच गई. ऐसे में पीड़िता की नैतिकता संदेहास्पद है. कोर्ट ने इसे नहीं माना और अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. पीड़िता ने नोएडा निवासी आरोपी पर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है.
मामले के अनुसार आरोपी और पीड़िता दोनों एक डेटिंग साइट के जरिए संपर्क में आए. आरोप है कि डेटिंग साइट पर मिलने के चौथे ही दिन दोनों की आमने-सामने मुलाकात हुई और फिर आरोपी ने पीड़िता से शारीरिक संबंध यह कहकर बनाया कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन बाद में मुकर गया. आरोपी की तरफ से कहा गया कि दोनों की मुलाकात डेटिंग साइट पर हुई. इसके 4 दिन के अंदर ही दोनों में शारीरिक संबंध बने. इससे यह साबित होता है कि यह आपसी सहमति का मामला है.
यह भी कहा गया कि आरोपी ने पीड़िता से शादी का कोई वादा नहीं किया था, इसलिए यह आरोप गलत है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया. आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने नोएडा निवासी अभय चोपड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा कि वह अदालत में समर्पण कर अदालती कार्रवाई में सहयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं.
अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी संबंधित कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है और कोर्ट बिना इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए मेरिट के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी.
इस मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि डेटिंग साइट किसी की नैतिकता पर निर्णय लेने का आधार नहीं हो सकती. दो बालिग अगर किसी डेटिंग साइट पर मिलते हैं. वह तीसरे दिन आमने-सामने मिलने के दौरान विश्वास जताते हैं, जिसके आधार पर शारीरिक संबंध बनते हैं तो इसके आधार पर किसी के चरित्र का आंकलन या उसकी नैतिकता तय नहीं की जा सकती.
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