प्रयागराज. संगम नगरी प्रयागराज में दस जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और बवाल के पांच आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने हिंसा के पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बिसेन और आरोपियों की जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ताओं के विस्तृत तर्कों को सुनने व पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया. कोर्ट ने हिंसा के आरोपी मोहम्मद रिजवान सईद, जुबेर अली ,फजल अली , तौफीक व मोहम्मद कादिर की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है.
अदालत ने कहा कि मामला राहगीरों और पुलिस बल पर पथराव करने गोलियों और बमों से हमला करने का है. जिसे अतिरिक्त बल का प्रयोग कर नियंत्रित किया गया. हिंसा और बवाल में तमाम लोग घायल हुए हैं. इसके साथ ही संपत्ति को आग लगाकर नष्ट किया गया. ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाने का कोई आधार पर्याप्त नहीं है.
अब तक 105 आरोपी भेजे गए हैं जेल
पूरा मामला यह है कि उप निरीक्षक दीन दयाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 जून 2022 को हजारों की भीड़ करीब दो बजे अटाला मोहल्ले की तरफ से आई और पथराव करने लगे. पथराव छत से भी होने लगा. इस दौरान गोली बम चलाने लगे. इससे राहगीरों एवं पुलिस बल में लगे तमाम लोगों को चोटें आईं, मोबाइल छीनने लगे, शस्त्र लूटने का प्रयास करने लगे और गाड़ियों में आग लगा दिए. जिसके बाद अतिरिक्त बल का प्रयोग कर उन्हें नियंत्रित किया गया. इस घटना में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया. लेकिन अब तक इस मामले में 105 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
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