प्रयागराज में भी नाईट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक पाबंदियां, जानें क्या-क्या हैं रियायतें

मेरठ में भी लगा नाइट कर्फ्यू
Prayagraj Night Curfew: नाइट कर्फ्यू का प्रतिबंध अधिकृत फल एवं सब्जी मंडी पर लागू नहीं होगा. जिले में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय पूर्णता बंद रहेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी व निजी कर्मियों को छूट रहेगी.
- News18Hindi
- Last Updated: April 8, 2021, 7:08 PM IST
प्रयागराज. लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के बाद अब प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का आदेश जारी कर दिया गया है. गुरुवार रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. नाइट कर्फ्यू का प्रतिबंध अधिकृत फल एवं सब्जी मंडी पर लागू नहीं होगा. जिले में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय पूर्णता बंद रहेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी व निजी कर्मियों को छूट रहेगी. किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिबंधों के साथ डीएम प्रयागराज आदेश ने यह निर्देश जारी किए.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को नाईट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर उनके जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो वे नाईट कर्फ्यू लगा सकते हैं. साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए जहां एक दिन में 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को नाईट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर उनके जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो वे नाईट कर्फ्यू लगा सकते हैं. साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए जहां एक दिन में 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे है.
