इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ऑनर किलिंग (Honour Killing) के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत (Bail) देने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि झूठी शान के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का किसी को हक नहीं है. कोर्ट ने ऑनर किलिंग में शामिल हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. याची पर अपनी बहन व उसके प्रेमी की परिवार के साथ मिलकर हत्या का आरोप है.
हाईकोर्ट ने कहा कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है. किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का हक संविधान नहीं देता. हर किसी को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है. परिवार के लोगों को उस सदस्य को समाप्त करने का अधिकार नहीं है.
बता दें ज्योति ने परिवारवालों की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के लड़के राहुल से शादी की थी. इससे नाराज परिजनों ने दोनों की हत्या कर दी. मैनपुरी जिले में मामले में एफआईआर दर्ज हुई है. याची अधिवक्ता ने दलील दी कि उसने हत्या नहीं की है, उस पर केवल चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है. लेकिन कोर्ट ने कहा याचिका एक्टिव रोल है इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने ये आदेश दिया है.
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FIRST PUBLISHED : July 06, 2021, 12:52 IST