महिला से अभद्रता केस में निरंजनी अखाड़े के महंत आनंद गिरि को बड़ी राहत, आस्ट्रेलियाई कोर्ट ने किया बरी

महिला से मारपीट और अभद्रता मामले में निरंजनी अखाड़े के महंत आनंद गिरि को आस्ट्रेलिया की सिडनी कोर्ट बरी कर दिया है. (File Photo)
आस्ट्रेलियाई (Australia) अदालत ने महिला के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में लगे आरोपों से योग गुरु और निरंजनी अखाड़े के महंत आनंद गिरि (Mahant Anand Giri) को बरी कर दिया है. अब उनका भारत आने का रास्ता साफ हो गया है.
- News18 Uttar Pradesh
- Last Updated: September 11, 2019, 2:21 PM IST
प्रयागराज. महिला के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में घिरे योग गुरु और निरंजनी अखाड़े के महंत आनंद गिरि (Mahant Anand Giri) को सिडनी की अदालत (Sydney Court) ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने आनंद गिरि का पासपोर्ट रिलीज करने का भी आदेश दिया है. पासपोर्ट रिलीज होने के बाद योग गुरु आनंद गिरी जल्द स्वदेश वापस लौट सकेंगे. बता दें कि योग गुरु आनंद गिरि की दो शिष्याओं ने अपने साथ मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मुकदमा दर्ज होने के बाद 5 मई 2019 में आनन्द गिरी को जेल जाना पड़ा था.
योग गुरु को सिडनी के आक्सले पार्क (पश्चिमी उपनगर) से गिरफ्तारी हुई थी. गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से उन्हें 10 मई को जमानत दे दी थी, लेकिन आस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक बगैर मुकदमा खत्म हुए वह भारत नहीं आ सकते थे. अब जबकि उन्हें इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया है तो आनंद गिरि की भारत वापसी की राह आसान हो गई है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और आनन्द गिरी के गुरु नरेंद्र गिरि ने बताया है कि सिडनी कोर्ट (आस्ट्रेलिया) ने सभी आरोपों को निराधार व मनगढंत पाया. इसके बाद सिडनी पुलिस ने अपनी गलती मानते हुए कोर्ट को बताया कि स्वामी आनन्द गिरि के खिलाफ आरोप निराधार एवं असत्य हैं.

गौरतलब है कि योग गुरु आनन्द गिरि पर दो अलग-अलग मौकों पर दो महिलाओं ने मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया था. आरोप के मुताबिक, उन्हें दो अवसरों पर हिंदू प्रार्थना के लिए अपने घरों में आमंत्रित किया गया था. जहां वर्ष 2016 में उन्होंने अपने घर के बेडरूम में एक 29 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की. इसके बाद साल 2018 में आनन्द गिरि ने लाउंज में 34 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी. हालांकि, दोनों मामलों में बरी होने के बाद आनन्द गिरी को अब राहत मिल गई है.ये भी पढ़ें:
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योग गुरु को सिडनी के आक्सले पार्क (पश्चिमी उपनगर) से गिरफ्तारी हुई थी. गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से उन्हें 10 मई को जमानत दे दी थी, लेकिन आस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक बगैर मुकदमा खत्म हुए वह भारत नहीं आ सकते थे. अब जबकि उन्हें इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया है तो आनंद गिरि की भारत वापसी की राह आसान हो गई है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और आनन्द गिरी के गुरु नरेंद्र गिरि ने बताया है कि सिडनी कोर्ट (आस्ट्रेलिया) ने सभी आरोपों को निराधार व मनगढंत पाया. इसके बाद सिडनी पुलिस ने अपनी गलती मानते हुए कोर्ट को बताया कि स्वामी आनन्द गिरि के खिलाफ आरोप निराधार एवं असत्य हैं.

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और आनन्द गिरी के गुरु नरेंद्र गिरी.
गौरतलब है कि योग गुरु आनन्द गिरि पर दो अलग-अलग मौकों पर दो महिलाओं ने मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया था. आरोप के मुताबिक, उन्हें दो अवसरों पर हिंदू प्रार्थना के लिए अपने घरों में आमंत्रित किया गया था. जहां वर्ष 2016 में उन्होंने अपने घर के बेडरूम में एक 29 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की. इसके बाद साल 2018 में आनन्द गिरि ने लाउंज में 34 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी. हालांकि, दोनों मामलों में बरी होने के बाद आनन्द गिरी को अब राहत मिल गई है.ये भी पढ़ें:
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