प्रयागराज. श्री मठ बाघम्बरी गद्दी के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरि के अधिवक्ता की ओर से शुक्रवार को कोर्ट में एक अर्जी दी गई. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ के कोर्ट में अर्जी देकर महंत नरेंद्र गिरि की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व अभियोजन के समस्त अभिलेख की मांग की गई. हालांकि इस अर्जी का अभियोजन की ओर से विरोध किया गया है.
अभियोजन अधिकारी अतुल्य द्विवेदी व प्रदीप कुमार ने अर्जी का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि इस स्तर पर संबंधित प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है. जबकि आनंद गिरि की ओर से कोई भी अधिवक्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुआ.
गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने आनंद गिरि, आद्या प्रसाद उनके बेटे संदीप को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया था. कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय कारागार नैनी जेल भेजने का आदेश दिया था. मामले की जांच सीबीआई को मिलने के बाद सीबीआई ने न्यायालय से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी. जिसे कोर्ट ने 7 दिनों के लिए मंजूर किया था. इस समय तीनों आरोपी सीबीआई रिमांड पर हैं जो 4 तारीख को शाम 5 बजे खत्म होगी. सीबीआई तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. सीबीआई आनंद गिरि को हरिद्वार ले जाकर पूछताछ कर चुकी है. इसके साथ ही आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी से प्रयागराज में ही सीबीआई पूछताछ कर रही है.
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