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43 साल की क्राइम हिस्ट्री में पहली बार अतीक अहमद को सुनाई सजा, उम्रकैद देने वाले जज को मिली वाई श्रेणी सुरक्षा

UP के माफिया अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जज को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है

UP के माफिया अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जज को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है

Umesh Pal Kidnapping Case: जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल 2009 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ड ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को सजा मिली है
अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल हैं
उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है

प्रयागराज. उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाने वाले जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज के जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल की सुरक्षा बढ़ाकर वाई श्रेणी की कर दी गई है. अतीक अहमद के खिलाफ फैसला देने के बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है. 28 मार्च को भी जब स्पेशल जज फैसला सुनाने के लिए आ रहे थे तब भी पुलिस की सुरक्षा में ही वो अदालत पहुंचे थे. उनकी गाड़ी को पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थीं.

गौरतलब है कि 28 मार्च को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए उन पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक एक लाख क्षतिपूर्ति के रूप में उमेश पाल के परिवार को देने का भी आदेश दिया है. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ने अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी किया है.

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कोर्ट के आदेश के बाद खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी जहां जेल भेजे गए हैं, वहीं अतीक अहमद को कोर्ट ने अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज दिया है जबकि अशरफ को कोर्ट के आदेश पर दोबारा बरेली जेल भेजा गया है. माफिया अतीक अहमद के 43 वर्षों के अपराधिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी अदालत ने अतीक अहमद को सजा सुनाई है. अतीक अहमद को सजा सुनाने के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज की सुरक्षा बढ़ाई गई है.

जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल 2009 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं और रायबरेली जिले के मूल निवासी हैं. डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल को 22 नवंबर 2021 को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज के पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनाती मिली. इसके पहले प्रयागराज जिला कोर्ट में ही एडीशनल डिस्ट्रिक एंड सेशन जज के पद पर 22 सितंबर 2020 से कार्यरत थे. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज बनने के बाद उन्होंने कई अहम फैसले सुनाए हैं.

25 जनवरी 2023 को योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एक पुराने मामले में उन्होंने एक साल की सजा और 5000 का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा इसी साल प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को सजा सुनाने का भी मामला सुर्खियों में रहा था. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल ने 23 फरवरी को 22 साल पुराने मुकदमे में सपा विधायक विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा और एक लाख जुर्माना लगाया था.

Tags: Allahabad news, Atiq Ahmed Case History, Bahubali Atiq Ahmed, UP news

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