जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया (फाइल फोटो)
प्रयागराज. कोविड संक्रमण को लेकर कायम जनहित याचिका (PIL) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को जमाखोरों (Hoarding) से जब्त किए गए रेमडेसिवर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) व अन्य जीवन रक्षक दवाएं रिलीज करने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने सभी मामले तीन दिन में निस्तारित करने का आदेश दिया है. अदालत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि 24 घंटे में पुलिस अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट से जब्त दवाएं रिलीज कराने के लिए संपर्क करें.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताई है. कोर्ट ने 11 मई को अगली सुनवाई में सरकार से ग्रामीण इलाकों और कस्बों में संक्रमण की रोकथाम की मांग की कार्य योजना,
दिव्यांगजनों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी है.
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी कि 28 जिलों में 77 कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के कारण मौत हुई. आयोग ने अन्य जिलों की जानकारी अगली सुनवाई पर पेश करने की मोहलत मांगी. कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण से मरने वाले कर्मचारियों को सरकार ने तीस लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है.
केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर अदालत को जानकारी दी है. जिसमें बताया गया कि मई 2021 में साढ़े आठ करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हैं. केंद्र सरकार के पास वैक्सीनेशन के मद में 35 हजार करोड़ का बजट है. केंद्र सरकार ने वैक्सीन बाहर से खरीदने के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के नियमों में ढील दी है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबको वैक्सीन लगाने के लिए विदेशों से भी वैक्सीन खरीदने का सुझाव दिया.
मामले की अगली सुनवाई 11 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी.
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Tags: Allahabad high court, Corona Virus, COVID 19, Remdesivir injection, Remdesivir shortage